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दुष्कर्म की कोशिश करने चार लोगों को चार साल कैद
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बरेली। अनुसूचित जाति की छात्रा से दुष्कर्म करने की कोशिश करने वाले चार युवकों को कोर्ट ने चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रामदयाल ने किया। घटना थाना भोजीपुरा की है। इसकी रिपोर्ट पीड़ित किशोरी के पिता ने लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 14 वर्षीय किशोरी एक इंटर कॉलेज में पढ़ती है।
कॉलेज जाते वक्त धौराटांडा के तारिक, मोहम्मद नाजिम, कासिम और राहिल उस पर अश्लील फब्तियां कसते हैं। इससे उसका कॉलेज और कोचिंग आना-जाना मुश्किल हो गया है। 22 दिसंबर, 2013 को कोचिंग से वापस आते समय शाम साढे़ चार बजे जब किशोरी बाग के पास पहुंची तो चारों अभियुक्तों ने उसे पकड़ लिया और बाग में खींच ले गए।
आरोपियों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की तो उसने शोर मचा दिया। खेतों में काम कर रहे लोग पहुंचे तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। विवेचना के बाद तारिक, नाजिम, कासिम और राहिल के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से इस मामले में नौ गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए चार-चार साल कैद और नौ-नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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कॉलेज जाते वक्त धौराटांडा के तारिक, मोहम्मद नाजिम, कासिम और राहिल उस पर अश्लील फब्तियां कसते हैं। इससे उसका कॉलेज और कोचिंग आना-जाना मुश्किल हो गया है। 22 दिसंबर, 2013 को कोचिंग से वापस आते समय शाम साढे़ चार बजे जब किशोरी बाग के पास पहुंची तो चारों अभियुक्तों ने उसे पकड़ लिया और बाग में खींच ले गए।
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आरोपियों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की तो उसने शोर मचा दिया। खेतों में काम कर रहे लोग पहुंचे तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। विवेचना के बाद तारिक, नाजिम, कासिम और राहिल के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से इस मामले में नौ गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए चार-चार साल कैद और नौ-नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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