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Bareilly News: पॉक्सो एक्ट के दोषी को पांच साल की कैद

Wed, 26 Feb 2025 01:30 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 26 Feb 2025 01:30 AM IST
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Five years imprisonment for POCSO Act convict
बरेली। छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने उसे नए कानूनों के तहत बीएनएस की धाराओं में सजा सुनाई है।
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घटना 24 सितंबर 2024 को प्रेमनगर थाना क्षेत्र की है। पीड़िता के पिता ने बताया कि एमबी इंटर कॉलेज के पास उसकी दुकान है। उसकी पुत्री एमबी इंटर कॉलेज मैदान में खेल रही थी। तभी हसीन आया और उसकी छह वर्षीय बच्ची को पास में बने मकान में ले गया और दुष्कर्म करने की कोशिश की। इसी दौरान बच्ची रोने लगे। जब आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी हसीन छत से कूदकर भाग गया। विवेचना के दौरान ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पांच दिसंबर 2024 को न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया गया। न्यायालय में कुल पांच गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने पीड़िता के बयानों के आधार पर प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मौलानगर निवासी हसीन को सजा सुनाई है। संवाद
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