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Bareilly News: प्रधानी चुनाव की रंजिश में कराया दुष्कर्म का झूठा मुकदमा, 10 साल बाद आरोपी बरी

Thu, 30 Jul 2026 01:41 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Thu, 30 Jul 2026 01:41 AM IST
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False rape case filed due to rivalry over Pradhani election, accused acquitted after 10 years
बरेली। स्पेशल जज नम्रता अग्रवाल ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी राकेश को 10 साल बाद दोषमुक्त करार दिया है। प्रति परीक्षा में रिपोर्ट दर्ज कराने वाला किशोरी का पिता बयान से मुकर गया। उसने कहा कि प्रधान के दबाव में आकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। किशोरी ने भी बयान दिया कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 अगस्त 2016 को वह अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। उसकी पत्नी और 15 साल की बेटी घर पर थीं। सुबह चार बजे बेटी शौच के लिए जा रही थी, तभी राकेश ने उसे घेर लिया और चाकू के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। वादी, उसकी पत्नी और बेटी ने मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा में अलग-अलग बयान दिए।
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किशोरी के पिता ने कहा कि गांव में पार्टीबंदी चल रही है। राकेश ने दूसरे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया था। ऐसे में जीता हुआ प्रधान उससे रंजिश मानता था। उसी ने डरा-धमकाकर राकेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर भी उसी ने टाइप कराई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया।
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किशोरी ने बार-बार बदले बयान, अपहरण और पॉक्सो एक्ट का आरोपी बरी
बरेली। स्पेशल जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के आरोपी शाहजहांपुर के थाना रामचंद्र मिशन की नई बस्ती निवासी जुनैद को दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में पीड़िता ने कई बार बयान बदले। यह भी कहा कि उसके पिता ने मोहल्ले के लोगों के बहकावे में आकर जुनैद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी।
कैंट थाना क्षेत्र के नकटिया इलाके के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 दिसंबर 2019 को जुनैद उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। किशोरी ने पुलिस को दिए बयानों के विपरीत बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए। इसके बाद मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा में भी अलग-अलग बयान दिए। यह भी कहा कि वह अपनी मर्जी से बुआ के घर गई थी। चार-पांच दिन बाद लौट आई थी।
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विधि छात्रा के अपहरण व हत्या के आरोपी अधिवक्ता को जमानत नहीं
बरेली। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार यादव ने विधि छात्रा के अपहरण और हत्या के आरोपी अधिवक्ता गौरव कुमार सिंह की दूसरी जमानत याचिका भी निरस्त कर दी है।
शाहजहांपुर के खुदागंज थाना क्षेत्र की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच अगस्त 2023 को बारादरी थाना क्षेत्र की पंचशील नगर कॉलोनी निवासी गौरव कुमार सिंह और उसके साथी अधिवक्ता यश साहू ने उसकी बेटी को बुलाया था। बाद में उसे गायब कर दिया। विवेचना के दौरान सामने आया कि गौरव ने ही विधि छात्रा का दाखिला कराया था। उसके साथ सहमति संबंध में था। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध भी बनाए। उसका गर्भपात भी कराया। विधि छात्रा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की तो गौरव ने यश के साथ उसकी हत्या कर शव रामगंगा में फेंक दिया। आरोपी जेल में है।

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एनडीपीएस एक्ट में दोषी को तीन माह की कैद
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने एनडीपीएस एक्ट के दोषी बिजनौर के थाना अफजलगढ़ के मोहल्ला मुुमताज हुसैन निवासी अफसर को तीन माह की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मीरगंज थाना पुलिस ने अफसर को 28 जुलाई 2021 को 10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी 28 जुलाई से 30 अक्तूबर तक जेल में रहा। सुनवाई के दौरान उसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने उसे सजा सुनाते हुए जेल में बिताई अवधि को समायोजित करने का आदेश दिया है।
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