UP: पीड़िता और उसके माता-पिता बयान से मुकरे, डीएनए ने दी गवाही... दुष्कर्म के दोषी फारुख को उम्रकैद
Bareilly News: बरेली में चार साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले फारुख को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में खास बात यह रही कि पीड़िता समेत उसके मां-बाप व दो अन्य गवाह अपने बयान से मुकर गए थे, लेकिन डीएनए जांच सजा का आधार बनी।
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बरेली में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट देवाशीष ने हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी फारुख को उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता सहित रिपोर्ट दर्ज कराने वाली उसकी मां, पिता सहित दो अन्य गवाह अपने बयान से मुकर गए, लेकिन डीएनए जांच में पीड़िता के कपड़ों पर मिले बायोलॉजिकल द्रव्य के अंश का मिलान आरोपी के डीएनए सैंपल से हो गया। यही सजा का आधार बना। कोर्ट ने पीड़िता को 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश प्रदेश सरकार को दिया है।
एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी चार साल की बेटी 18 मार्च 2023 को घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान परिचित फारुख आया और बेटी को टॉफी दिलाने के बहाने ले गया। बेटी काफी देर तक घर नहीं लौटी तो वह उसे तलाश करने निकली। पास ही एक खाली मकान में उसकी बेटी रोती मिली। उसकी कपड़े अस्त-व्यस्त थे और नाजुक अंग पर सूजन व चोट के निशान थे।
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रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने फारुख को 19 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बच्ची का मेडिकल कराने के बाद बयान दर्ज किए गए। पीड़िता और फारुख के कपड़ों समेत 13 नमूने भी जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए। विवेचना के बाद पुलिस ने 10 मई 2023 को चार्जशीट दाखिल कर दी। मेडिकल करने वाले डॉक्टर के बयान और डीएनए जांच रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने फारुख को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
मां ने कहा- खेलते समय लगी बच्ची को चोट
बच्ची के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने वाली उसकी मां ने कोर्ट में बयान के दौरान कहा कि उसकी बेटी खेलते समय गिर गई थी। इस कारण उसके नाजुक अंग पर चोट लग गई थी। कुछ लोगों ने उससे सादे कागज पर अंगूठा लगवाकर फारुख के खिलाफ तहरीर दे दी थी। वहीं, पिता ने भी यही कहानी दोहराई। पीड़िता ने भी बयान दिया कि फारुख को वह जानती है। उसने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। दो अन्य गवाह भी बयान से मुकर गए थे।