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घर में काटे पशु और इंस्पेक्टर ने थाने से दे दी जमानत
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली
Updated Thu, 18 Oct 2018 11:49 PM IST
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कुछ दिनों पूर्व नेशनल हाईवे स्थित फतेहगंज पश्चिमी टोल प्लाजा पर पशु तस्करों ने सिपाही की हत्या कर दी थी। इस घटना में होमगार्ड के कंपनी कमांडर मनोज शर्मा की अहम भूमिका सामने आई थी। इसके बावजूद पशु और मांस के तस्करों से पुलिस की ‘मोहब्बत’ कम नहीं हुई है। शीशगढ़ में घर में पशु का वध करके मांस बेचने के आरोपी में गिरफ्तार दो तस्करों को पुलिस ने साठगांठ कर थाने से ही जमानत दे दी। मामला जानकारी में आने के बाद एसएसपी मुनिराज जी. ने जांच के निर्देश दिए हैं।
योगी सरकार बनने के बाद प्रदेश भर में न सिर्फ अवैध बूचड़खाने बंद कराए बल्कि खुले में मांस की बिक्री भी बंद करा दी। दुकानों को लाइसेंस अनिवार्य कर आगे शीशे वाला गेट लगाकर बिक्री के नियम लागू किए गए। इसके बावजूद बुधवार को शीशगढ़ में शेखूपुरा निवासी मो. सकलैन और उसके भाई मो. आसिफ ने घर में ही पशु का वध कर लिया। मामले की सूचना मिलने पर शीशगढ़ पुलिस ने मौके पर छापा मारा और दोनों गिरफ्तार कर लिया। मौके से मांस, वध करने वाले औजार और तराजू-बाट भी बरामद हुए। थाने लाकर दोनों के खिलाफ रिपोर्ट तो दर्ज कर हवालात में बंद कर दिया।
सेटिंग हुई तो नहीं भेजा जेल
सकलैन और आसिफ की गिरफ्तारी के बाद ही उन्हें छुड़ाने के लिए सेटिंग शुरू हो गई और फिर उन्हें जेल नहीं भेजा गया। इसके बाद रात का इंतजार होने लगा और देर रात थाने से ही दोनों को जमानत दे दी गई। मगर पशु तस्करों को थाने से जमानत देने की बात छिपी नहीं और इसकी चर्चाएं शुरू हो गईं।
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मामला खुला तो इंस्पेक्टर ने बताए नियम
इस बारे में जब इंस्पेक्टर शीशगढ़ रकम सिंह से बात की गई तो वे नियम बताने लगे। बोले- इन मांस दुकानदारों का लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया चल रही है। मुकदमे में जमानत वाली धाराएं थीं इसलिए जेल न भेजकर थाने से ही जमानत दे दी गई। क्यों ऐसे मामलों में अगर जेल भेजते हैं तो अदालत भी नाराजगी जताती है।
पशु वध में पकड़े आरोपियों को कोर्ट में पेश करना चाहिए था। जमानत देने या जेल भेजने का निर्णय अदालत करती। इंस्पेक्टर ने थाने से जमानत देकर गलत किया है, इसकी जांच और कार्रवाई कराई जाएगी। - मुनिराज जी., एसएसपी
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योगी सरकार बनने के बाद प्रदेश भर में न सिर्फ अवैध बूचड़खाने बंद कराए बल्कि खुले में मांस की बिक्री भी बंद करा दी। दुकानों को लाइसेंस अनिवार्य कर आगे शीशे वाला गेट लगाकर बिक्री के नियम लागू किए गए। इसके बावजूद बुधवार को शीशगढ़ में शेखूपुरा निवासी मो. सकलैन और उसके भाई मो. आसिफ ने घर में ही पशु का वध कर लिया। मामले की सूचना मिलने पर शीशगढ़ पुलिस ने मौके पर छापा मारा और दोनों गिरफ्तार कर लिया। मौके से मांस, वध करने वाले औजार और तराजू-बाट भी बरामद हुए। थाने लाकर दोनों के खिलाफ रिपोर्ट तो दर्ज कर हवालात में बंद कर दिया।
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सेटिंग हुई तो नहीं भेजा जेल
सकलैन और आसिफ की गिरफ्तारी के बाद ही उन्हें छुड़ाने के लिए सेटिंग शुरू हो गई और फिर उन्हें जेल नहीं भेजा गया। इसके बाद रात का इंतजार होने लगा और देर रात थाने से ही दोनों को जमानत दे दी गई। मगर पशु तस्करों को थाने से जमानत देने की बात छिपी नहीं और इसकी चर्चाएं शुरू हो गईं।
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मामला खुला तो इंस्पेक्टर ने बताए नियम
इस बारे में जब इंस्पेक्टर शीशगढ़ रकम सिंह से बात की गई तो वे नियम बताने लगे। बोले- इन मांस दुकानदारों का लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया चल रही है। मुकदमे में जमानत वाली धाराएं थीं इसलिए जेल न भेजकर थाने से ही जमानत दे दी गई। क्यों ऐसे मामलों में अगर जेल भेजते हैं तो अदालत भी नाराजगी जताती है।
पशु वध में पकड़े आरोपियों को कोर्ट में पेश करना चाहिए था। जमानत देने या जेल भेजने का निर्णय अदालत करती। इंस्पेक्टर ने थाने से जमानत देकर गलत किया है, इसकी जांच और कार्रवाई कराई जाएगी। - मुनिराज जी., एसएसपी