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हादसे में पांव गंवाने वाले को 17.34 लाख का क्लेम देने का आदेश
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बरेली। ट्रैक्टर से एक्सीडेंट में पांव गंवाने वाले को इंश्योरेंश कंपनी को 17.34 लाख का क्लेम देना होगा। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने दिया है।
कोर्ट में तिलक कॉलोनी सुभाषनगर के रहने वाले 34 वर्षीय जितेंद्र बाबू उर्फ बिल्लू ने क्लेम हासिल करने के लिए दावा किया। अपने दावे में उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल, 2016 की रात में एक कैटरिंग पार्टी के साथ डीसीएम से पुवायां से लौट रहे थे। रास्ते में एक ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाही से एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई जबकि जितेंद्र को अपनी एक टांग गंवानी पड़ी। जितेंद्र ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 20 लाख क्लेम का दावा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को 17.34 लाख रुपये का क्लेम देने का आदेश दिया है।
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कोर्ट में तिलक कॉलोनी सुभाषनगर के रहने वाले 34 वर्षीय जितेंद्र बाबू उर्फ बिल्लू ने क्लेम हासिल करने के लिए दावा किया। अपने दावे में उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल, 2016 की रात में एक कैटरिंग पार्टी के साथ डीसीएम से पुवायां से लौट रहे थे। रास्ते में एक ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाही से एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई जबकि जितेंद्र को अपनी एक टांग गंवानी पड़ी। जितेंद्र ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 20 लाख क्लेम का दावा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को 17.34 लाख रुपये का क्लेम देने का आदेश दिया है।
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