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चिन्मयानंद प्रकरण - वारंट निरस्त करने की छात्रा की अर्जी खारिज

Fri, 28 Feb 2020 12:46 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 28 Feb 2020 12:46 AM IST
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court cancel girl application
शाहजहांपुर। कोर्ट में पेश न होने पर चिन्मयानंद से फिरौती मांगने की आरोपी छात्रा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त करने की अर्जी विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए पवन कुमार राय की कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने 4 मार्च को छात्रा को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
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दुष्कर्म पीड़ित छात्रा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये फिरौती मांगने के मामले में आरोपी है। शाहजहांपुर से मुकदमा लखनऊ ट्रांसफर होने के बाद छात्रा 19 फरवरी को कोर्ट में तारीख पर पेश नहीं हुई थी। इस पर कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। 26 फरवरी को छात्रा के वकील की ओर से गैर जमानती वारंट निरस्त करने के लिए कोर्ट मेें अर्जी दी गई। इसमें गैर जमानती वारंट निरस्त करने की गुहार लगाते हुए छात्रा के वकील ने कहा कि छात्रा उस दिन लखनऊ केस ट्रांसफर होने के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने गई थी। अदालत ने इसे अस्वीकार करते हुए वारंट निरस्त करने की अर्जी खारिज कर दी है।
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