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अदालत की अवमानना के मामले में फंसे डीआईओएस को रिलीव करने का आदेश
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बरेली। अदालत की अवमानना के मामले में फंसे जिला विद्यालय निरीक्षक अचल कुमार मिश्र को तत्काल कार्यमुक्त करने का आदेश दिया गया है। हालांकि अचल कुमार का ट्रांसफर महीना भर पहले ही शाहजहांपुर में डायट के प्राचार्य पद पर कर दिया गया था लेकिन अब तक उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया था। उनका प्रभार फिलहाल संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रदीप कुमार के पास रहेगा।
बताया जाता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक का स्थानांतरण लगभग एक माह पहले हो गया था, लेकिन नया अधिकारी के तय न हो पाने के कारण स्थानांतरण रुका हुआ था। हालांकि उनके स्थानांतरण के पीछे यह कहानी भी बताई जा रही है कि खलील हायर सेकेंड्री स्कूल के एक शिक्षक का वेतन रोका गया गया। इस पर शिक्षक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक, तत्कालीन शिक्षा निदेशक माध्यमिक और वर्तमान शिक्षा निदेशक को तलब किया था। साथ ही वेतन देने के आदेश भी दिए थे। इस मामले में कोर्ट की अवमानना पर जिला विद्यालय का स्थानांतरण किया गया है।
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बताया जाता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक का स्थानांतरण लगभग एक माह पहले हो गया था, लेकिन नया अधिकारी के तय न हो पाने के कारण स्थानांतरण रुका हुआ था। हालांकि उनके स्थानांतरण के पीछे यह कहानी भी बताई जा रही है कि खलील हायर सेकेंड्री स्कूल के एक शिक्षक का वेतन रोका गया गया। इस पर शिक्षक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक, तत्कालीन शिक्षा निदेशक माध्यमिक और वर्तमान शिक्षा निदेशक को तलब किया था। साथ ही वेतन देने के आदेश भी दिए थे। इस मामले में कोर्ट की अवमानना पर जिला विद्यालय का स्थानांतरण किया गया है।
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