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छेड़खानी करने पर तीन साल की कैद

Wed, 14 Aug 2019 07:27 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Aug 2019 07:27 PM IST
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बरेली। घर में घुसकर छेड़खानी करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रमोद गुप्ता की अदालत ने मंगलवार को तीन साल कैद की सजा सुनाई। बिशारतगंज में हुई घटना के अगले दिन चार जून 2014 को पीड़िता ने एफआईआर लिखाई थी जिसमें कहा गया था कि उसके पति बरात में गए हुए थे। रात करीब 12 बजे जब वह अपने बच्चों के साथ सो रही थी, तभी गांव का संतोष उसके घर में घुस आया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर उसकी सास पहुंची तो वह घर से निकलकर भाग गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश साहू ने पक्ष रखा। अदालत ने अभियुक्त पर तीन साल कैद की सजा के साथ दस हजार रुपये का जुर्माना भी डाला और जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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