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घर में घुसकर अश्लील हरकतें करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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बरेली। घर में घुसकर अश्लील हरकतें करनें ,मारपीट व तोड़फोड़ करने के एक आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश प्रभारी जिला जज शकील अहमद खां ने किया।
घटना थाना बारादरी की है जिसकी रिपोर्ट पीड़िता ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि 9 अप्रैल 19 को उसके पिता व भाई को अभियुक्त फरहान,मेराजव इमरान ने मारा पीटा इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। 11 अप्रैल 19 को दोबारा मेराज व इमरान अपने साथ पांच छह आदमी लेकर उसके घर में घुस आए औरतों मारपीट की , उनके कपड़े फाड़ दिए और उनके साथ अश्लील हरकतें की और घर में आग लगा दी। उसके व घर की सभी औरतों के चोटे आईं। अभियोजन की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। कोर्ट ने अभियुक्त मेराज की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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घटना थाना बारादरी की है जिसकी रिपोर्ट पीड़िता ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि 9 अप्रैल 19 को उसके पिता व भाई को अभियुक्त फरहान,मेराजव इमरान ने मारा पीटा इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। 11 अप्रैल 19 को दोबारा मेराज व इमरान अपने साथ पांच छह आदमी लेकर उसके घर में घुस आए औरतों मारपीट की , उनके कपड़े फाड़ दिए और उनके साथ अश्लील हरकतें की और घर में आग लगा दी। उसके व घर की सभी औरतों के चोटे आईं। अभियोजन की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। कोर्ट ने अभियुक्त मेराज की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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