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गर्मी में छह और ठंड में पांच घंटे ही खुलेंगे परिषदीय स्कूल
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
शासन ने स्कूलों के लिए जारी की समय सारिणी और शैक्षिक पंचांग
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बरेली। शासन ने परिषदीय स्कूलों में शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें पढ़ाई के घंटों का निर्धारण भी कर दिया गया है।
शासनादेश के तहत परिषदीय स्कूल एक अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक खुलेंगे। सुबह आठ से सवा आठ बजे तक प्रार्थनासभा व योगाभ्यास होगा। जबकि एक अक्तूबर से 31 मार्च तक स्कूल सुबह नौ से दो बजे खुलेंगे। प्रार्थनासभा और योगाभ्यास का समय सुबह नौ से सवा नौ बजे तक तय किया गया है। सभी शिक्षक शिक्षण कार्य शुरू होने से 15 मिनट पहले और शिक्षण कार्य समाप्ति के 30 मिनट के बाद तक उपस्थित रहेंगे। समय सारिणी के अनुसार प्रत्येक क्लास 40 मिनट की होगी। अगर कोई बच्चा लगातार स्कूल नहीं आ रहा है तो उसके अभिभावक से संपर्क करके कारण जानेंगे। शैक्षिक सत्र न्यूनतम 240 दिन का होगा।
वर्ष 2021-22 में शीतकालीन अवकाश 21 दिसंबर से 14 जनवरी और ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 15 जून तक होंगे। 16 जून से सत्र का प्रारंभ हो जाएगा। शासन ने पढ़ाई के दौरान प्रधान से वार्ता, चेक पर साइन, एमडीएम संबंधी आवश्यकता आदि के लिए शिक्षकों को स्कूल परिसर से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। शासन ने विद्यालय अवधि के दौरान रैली आदि के कार्यक्रम नहीं होंगे। विद्यालय में समय सारिणी, शिक्षण अवधि, शैक्षिक पंचांग को लागू कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। जिला प्रशासन, बीएसए या बीईओ अध्यापकों को कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किसी भी दशा में अटैच नहीं कर सकेंगे।
शासनादेश के तहत परिषदीय स्कूल एक अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक खुलेंगे। सुबह आठ से सवा आठ बजे तक प्रार्थनासभा व योगाभ्यास होगा। जबकि एक अक्तूबर से 31 मार्च तक स्कूल सुबह नौ से दो बजे खुलेंगे। प्रार्थनासभा और योगाभ्यास का समय सुबह नौ से सवा नौ बजे तक तय किया गया है। सभी शिक्षक शिक्षण कार्य शुरू होने से 15 मिनट पहले और शिक्षण कार्य समाप्ति के 30 मिनट के बाद तक उपस्थित रहेंगे। समय सारिणी के अनुसार प्रत्येक क्लास 40 मिनट की होगी। अगर कोई बच्चा लगातार स्कूल नहीं आ रहा है तो उसके अभिभावक से संपर्क करके कारण जानेंगे। शैक्षिक सत्र न्यूनतम 240 दिन का होगा।
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वर्ष 2021-22 में शीतकालीन अवकाश 21 दिसंबर से 14 जनवरी और ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 15 जून तक होंगे। 16 जून से सत्र का प्रारंभ हो जाएगा। शासन ने पढ़ाई के दौरान प्रधान से वार्ता, चेक पर साइन, एमडीएम संबंधी आवश्यकता आदि के लिए शिक्षकों को स्कूल परिसर से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। शासन ने विद्यालय अवधि के दौरान रैली आदि के कार्यक्रम नहीं होंगे। विद्यालय में समय सारिणी, शिक्षण अवधि, शैक्षिक पंचांग को लागू कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। जिला प्रशासन, बीएसए या बीईओ अध्यापकों को कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किसी भी दशा में अटैच नहीं कर सकेंगे।
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