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Bareilly: निजी वाहन से स्कूल नहीं जा सकेंगे छात्र, मंडलायुक्त ने दिए निर्देश; चार जिलों में सख्त नियम लागू

Fri, 03 Nov 2023 05:05 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 03 Nov 2023 05:05 PM IST
सार

बरेली समेत मंडल के चारों जिलों में छात्र अब निजी वाहनों से स्कूल नहीं जा सकेंगे। बदायूं में हुई स्कूल वाहन दुर्घटना के बाद मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने सख्त निर्देश दिए हैं। 

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Commissioner Saumya Agarwal gave instructions over school vehicles in Bareilly
मंडलायुक्त ने स्कूल वाहनों को लेकर दिए सख्त निर्देश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को स्कूली वाहनों को लेकर बैठक हुई। जिसमें मंडल के बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और पीलीभीत जिलों के लिए आदेश जारी किया गया है। कहा गया है कि सभी जिलों में स्कूल या अनुबंध पर ही वाहन संचालित हो सकेंगे। यह भी कहा गया कि छात्र निजी वाहनों से स्कूल नहीं जा सकेंगे।  

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मंडलायुक्त ने सभी बीएसए को निर्देश दिए कि कोई भी छात्र विद्यालय परिसर में स्कूटी न लाए। उन्होंने कहा कि मंडल के समस्त स्कूलों में केवल स्कूल या अनुबंध पर ही वाहन संचालित होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी निजी वैनों को बंद किया जाए। इसके लिए परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई करें। 
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अभिभावकों को किया जाए जागरूक
उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों को नोटिस भेजा जाए। छात्र संख्या के हिसाब से वाहन अनुबंधित करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। अभिभावकों को भी इसके लिए जागरूक किया जाए। स्कूलों द्वारा सभी अभिभावकों को इस संबंध में बताया जाए कि गैर अनुबंधित वाहनों से अपने बच्चे को स्कूल न भेजें। मंडलायुक्त ने बिना फिटनेस वाले वाहनों की जांच के भी निर्देश दिए। 

मंडलायुक्त ने कहा कि बदायूं में गैरमान्यता प्राप्त स्कूल संचालित पाया गया, जिसके पांच छात्रों की हादसे में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने एडी बेसिक को निर्देश दिए कि बीएसए एवं एबीएसए  की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए मुख्यालय को एक पत्र भी भेजा जाए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि चारों जिलों में गैर मान्यता प्राप्त संचालित स्कूलों का चिन्हीकरण कराकर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। 

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