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कमिश्नर ने की गेहूं खरीद की समीक्षा 

Thu, 04 May 2017 01:15 AM IST
बरेली।  
बरेली।   Updated Thu, 04 May 2017 01:15 AM IST
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Commissioner's review of wheat procurement
Commissioner's review of wheat procurement - फोटो : बरेली, अमर उजाला
कमिश्नर पीवी जगनमोहन ने गेहूं खरीद की मंडलीय समीक्षा कर क्रय एजेंसियों को खरीद में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद इन दिनों पीक पर है। प्रति केंद्र रोजाना कम से कम 300 क्विंटल की खरीद अवश्य करे। उन्होंने मंडलीय अधिकारियों को प्रतिदिन पांच सेंटरों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। अब तक मंडल में दो लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। आगामी 3-4 दिनों में मंडल में छह लाख मीट्रिक टन खरीद करने के कडे़ निर्देश कमिश्नर ने दिए।
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व्यापारियों को कहा गया कि वह भी गेहूं को समर्थन मूल्य से कम पर नहीं खरीदें। इसकी किसान से पूछताछ कर जांच भी की जाएगी। कमिश्नर ने उप निदेशक मंडी को निर्देश दिए कि वह सुनिश्चित करें कि मंडी में आने वाला गेहूं वहां लगे सरकारी खरीद क्रय पर विक्रय हो। यदि व्यापारी खरीदता है तो समर्थन मूल्य से कम पर नहीं खरीदे। मंडल में 20 कृषि मंडी हैं। बैठक में बताया गया कि गेहूं खरीद में लापरवाही करने पर मंडल में 24 केंद्र प्रभारियों को निलंबित किया जा चुका है। 
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कमिश्नर ने कहा कि गेहूं खरीद केंद्र किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। यदि केंद्र बंद पाया जाता है तो इसे अपराध मानते हुए उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी। सरकार किसान को उसकी उपज का वाजिब मूल्य उपलब्ध कराने के लिये संकल्पित है। किसी भी केंद्र से किसान से अवैध पैसा या गेहूं वसूली की शिकायत नहीं होनी चाहिए। घटतौली पर अंकुश रखने हेतु बांट-माप के अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। कमिश्नर ने ओवरआल गेहूं खरीद की प्रगति पर असंतोष जताया और हिदायत दी कि अगले 3-4 दिन में समुचित प्रगति की जाए। वह तीन-चार दिन में फिर से समीक्षा करेंगे।
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जिले में धारा 144 लागू
बरेली। बुद्ध पूर्णिमा शब-ए-बारात और गंगा स्नान, अलविदा ईद-उल फितर एवं कर्मचारी चयन आयोग लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न परीक्षाओं व जनपद की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश आगामी 28 जून 2017 तक लागू रहेंगे। इसका उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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