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सपा नेता की अवैध कालोनी सील
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली
Updated Thu, 01 Mar 2018 01:07 AM IST
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सपा नेता की आला हजरत अस्पताल के आगे आठ बीघा क्षेत्रफल में निर्माणाधीन अवैध कालोनी बीडीए ने सील कर दी। इसमें बीडीए से ले आऊट मंजूर कराए बिना प्लाटिंग की जा रही थी। इसके साथ बीसलपुर रोड, फाइक इन्क्लेब, सुभाषनगर, श्याम कालोनी में भी बीडीए ने मानचित्र बिना मंजूर कराए चल रहे अवैध निर्माण सील कर दिए।
सपा नेता मोहम्मद अयूब हसन द्वारा सतीपुर चौराहे से आशियाना कालोनी की ओर जाने वाले रोड पर आला हजरत अस्पताल के आगे आठ बीघा क्षेत्रफल एरिया में बीडीए से ले आऊट स्वीकृत कराए बिना प्लाटिंग की जा रही थी। बीडीए ने उसे सील कर दिया। इससे पहले भी सपा नेता की अनाधिकृत कालोनी बीडीए से सील हो चुकी है। इसके अलावा बीडीए ने श्याम कालोनी सुभाषनगर में 380 वर्ग मीटर एरिया में अनाधिकृत डेयरी निर्माण भी सील कर दिया। अवैध निर्माणकर्ता को स्थल पर ही हिदायत दी गई कि सीलबंद होने के बाद वह किसी तरह का निर्माण न करें। अन्यथा उन पर नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बीसलपुर रोड पर बालाजी धर्मकांटे के पीछे 110 वर्ग गज में महेशचंद्र शर्मा मकान निर्माण कराते मिले। उसे भी सील कर दिया गया। कृष्णा नगर कालोनी के आगे आला हजरत अस्पताल के बराबर कलीम द्वारा 120 वर्ग गज में बेसमेंट निर्माण और डा. शमशाद द्वारा सौ वर्ग गज में अनाधिकृत निर्माण भी सील कर दिया गया।
बिना ले आऊट मंजूर कराए अनाधिकृत कालोनी की प्लाटिंग काटना और बिना मानचित्र पास कराए आवासीय या व्यवसायिक निर्माण पूरी तरह अवैध हैं। बीडीए के सील बंद होने के बाद अगर इनको दोबारा कराया गया तो निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध तुरंत एफआईआर कराई जाएगी। अनिल मिश्रा, सक्षम प्राधिकारी बीडीए
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सपा नेता मोहम्मद अयूब हसन द्वारा सतीपुर चौराहे से आशियाना कालोनी की ओर जाने वाले रोड पर आला हजरत अस्पताल के आगे आठ बीघा क्षेत्रफल एरिया में बीडीए से ले आऊट स्वीकृत कराए बिना प्लाटिंग की जा रही थी। बीडीए ने उसे सील कर दिया। इससे पहले भी सपा नेता की अनाधिकृत कालोनी बीडीए से सील हो चुकी है। इसके अलावा बीडीए ने श्याम कालोनी सुभाषनगर में 380 वर्ग मीटर एरिया में अनाधिकृत डेयरी निर्माण भी सील कर दिया। अवैध निर्माणकर्ता को स्थल पर ही हिदायत दी गई कि सीलबंद होने के बाद वह किसी तरह का निर्माण न करें। अन्यथा उन पर नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बीसलपुर रोड पर बालाजी धर्मकांटे के पीछे 110 वर्ग गज में महेशचंद्र शर्मा मकान निर्माण कराते मिले। उसे भी सील कर दिया गया। कृष्णा नगर कालोनी के आगे आला हजरत अस्पताल के बराबर कलीम द्वारा 120 वर्ग गज में बेसमेंट निर्माण और डा. शमशाद द्वारा सौ वर्ग गज में अनाधिकृत निर्माण भी सील कर दिया गया।
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बिना ले आऊट मंजूर कराए अनाधिकृत कालोनी की प्लाटिंग काटना और बिना मानचित्र पास कराए आवासीय या व्यवसायिक निर्माण पूरी तरह अवैध हैं। बीडीए के सील बंद होने के बाद अगर इनको दोबारा कराया गया तो निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध तुरंत एफआईआर कराई जाएगी। अनिल मिश्रा, सक्षम प्राधिकारी बीडीए
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