Pilibhit News: क्लियर ब्रांड पानी का नमूना जांच में फेल, कंपनी और विक्रेताओं पर लगा जुर्माना
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अक्तूबर 2024 में क्लियर ब्रांड पानी का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा था। जांच में नमूना अधोमानक पाया गया। इस पर कंपनी और विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया गया है।
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पीलीभीत में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जांच के लिए भेजा गया बोतलबंद क्लियर ब्रांड के पानी का नमूना अधोमानक पाया गया। एडीएम वित्त एवं राजस्व ऋतु पूनिया ने विक्रेताओं पर पांच-पांच हजार और कंपनी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं दूध का नमूना अधोमानक मिलने पर दो विक्रेताओं पर भी 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा की टीम ने अक्तूबर 2024 में शहर के मोहल्ला सिविल लाइन नार्थ में केजीएन कॉलोनी के निकट यूनिवर्सल ट्रेडर्स से बोतलबंद क्लियर ब्रांड के पानी का नमूना लिया था। प्रयोगशाला में जांच के बाद पानी अधोमानक पाया गया। विभाग की ओर से एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय में वाद दायर किया गया।
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एडीएम ऋतु पूनिया ने वाद का निस्तारण करते हुए विक्रेता फराज शाह खान और नूर ए नजर पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया तो एसआरएम स्प्रिंग्स प्राइवेट लिमिटेड फरीदपुर बरेली पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। क्लियर ब्रांड का पानी जिले में धड़ल्ले से बिक रहा है। जिले के प्रमुख सरकारी कार्यालयों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है।
दूध विक्रेताओं पर भी लगा जुर्माना
इसी प्रकार एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा के अन्य मामलों का निस्तारण करते हुए तीन दूध विक्रेताओं पर भी 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें दिसंबर 2024 को रामलीला मार्ग निकट रेलवे क्रॉसिंग के पास से लिए गए दूध का नमूना फेल होने पर विक्रेता अनोखे लाल पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड किया गया। दूध विक्रेता आशीष कुमार पर भी 25 हजार का जुर्माना लगा है। दूध का नमूना नवंबर 2024 में लिया गया था। दूध विक्रेता सुराज अहमद, रामभरोसे व रामसिंह पर भी जुर्माना लगाया गया है।