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देवचरा में अब नहीं बनेगा उप मंडी स्थल
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बरेली। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद अब देवचरा में उप मंडी स्थल का निर्माण नहीं कराएगी। लाखों रुपये खर्च करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। परिषद अब अन्य स्थान पर जल्द ही उपयुक्त भूमि तलाशेगी।
बरेली-बदायूं मार्ग स्थित देवचरा अनाज की बड़ी निजी मंडी है। यहां पर पशु बाजार भी लगता है। आसपास जिलों के हर दिन सैकड़ों व्यापारी और किसान इस मंडी में कृषि उपज की खरीद-फरोख्त के लिए आते हैं। मंडी परिषद ने यहां उप मंडी स्थल बनाने के लिए करीब 25 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। चयनित जमीन का मूल्य भी प्रशासन के खातों में जमा कर दिया गया। इसके तहत धारा छह के नोटिस भी जारी हो गए, लेकिन स्थानीय आढ़ती और कारोबारियों ने इसका विरोध किया और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। इसके बावजूद परिषद अफसरों ने विशेष अनुमति लेकर लाखों रुपये खर्च करके चहारदीवारी बनवा दी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की विशेष अनुमति को ही खारिज कर दिया, लेकिन मंडी अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे।
मंडी निदेशक जेपी सिंह ने अब देवचरा उप मंडी स्थल निर्माण प्रोजेक्ट रद्द करने की अधिकृत सूचना जारी कर दी है। निदेशक ने डीएम को लिखे पत्र में कहा है कि देवचरा में उप मंडी स्थल का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थगित हो गया है। लिहाजा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के खाते में जमा 74.94 लाख रुपये तत्काल वापस किए जाएं। निदेशक ने कहा है कि वांछित राशि तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित होना जरूरी है अन्यथा भविष्य में ऑडिट के दौरान इस पर आपत्ति हो सकती है।
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देवचरा में चयनित भूमि पर उपमंडी स्थल निर्माण का प्रोजेक्ट स्थगित हो गया है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी से 74.94 लाख रुपये तत्काल वापस करने को कहा गया है। अब मंडी निर्माण के लिए अन्य स्थान का चयन होगा। - अनिल कुमार, मंडी सचिव
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बरेली-बदायूं मार्ग स्थित देवचरा अनाज की बड़ी निजी मंडी है। यहां पर पशु बाजार भी लगता है। आसपास जिलों के हर दिन सैकड़ों व्यापारी और किसान इस मंडी में कृषि उपज की खरीद-फरोख्त के लिए आते हैं। मंडी परिषद ने यहां उप मंडी स्थल बनाने के लिए करीब 25 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। चयनित जमीन का मूल्य भी प्रशासन के खातों में जमा कर दिया गया। इसके तहत धारा छह के नोटिस भी जारी हो गए, लेकिन स्थानीय आढ़ती और कारोबारियों ने इसका विरोध किया और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। इसके बावजूद परिषद अफसरों ने विशेष अनुमति लेकर लाखों रुपये खर्च करके चहारदीवारी बनवा दी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की विशेष अनुमति को ही खारिज कर दिया, लेकिन मंडी अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे।
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मंडी निदेशक जेपी सिंह ने अब देवचरा उप मंडी स्थल निर्माण प्रोजेक्ट रद्द करने की अधिकृत सूचना जारी कर दी है। निदेशक ने डीएम को लिखे पत्र में कहा है कि देवचरा में उप मंडी स्थल का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थगित हो गया है। लिहाजा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के खाते में जमा 74.94 लाख रुपये तत्काल वापस किए जाएं। निदेशक ने कहा है कि वांछित राशि तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित होना जरूरी है अन्यथा भविष्य में ऑडिट के दौरान इस पर आपत्ति हो सकती है।
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देवचरा में चयनित भूमि पर उपमंडी स्थल निर्माण का प्रोजेक्ट स्थगित हो गया है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी से 74.94 लाख रुपये तत्काल वापस करने को कहा गया है। अब मंडी निर्माण के लिए अन्य स्थान का चयन होगा। - अनिल कुमार, मंडी सचिव