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Bareilly News: झोलाछापों और अवैध मेडिकल स्टोर के संचालकों को दवा नहीं बेचेंगे कारोबारी

Sat, 12 Oct 2024 05:53 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 12 Oct 2024 05:53 AM IST
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Businessmen will not sell medicines to quacks and operators of illegal medical stores
- डॉक्टर बताने पर देखेंगे पंजीकराण, दवा कारोबारियों का जांचेंगे लाइसेंस
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बरेली। केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोर कुमार भगत के प्रतिष्ठान पर बैठक की। उन्होंने किसी भी हाल में झोलाछाप और अवैध संचालित मेडिकल स्टोर के संचालकों को दवा बिक्री न करने का निर्णय लिया।
अध्यक्ष किशोर खटवानी के मुताबिक बैठक के बाद शहर स्थित सभी थोक कारोबारियों के प्रतिष्ठान पहुंचकर उन्हें जागरूक किया गया। थोक कारोबारियों ने भी सहयोग का भरोसा दिया है। पहचान के लिए अब किसी भी खरीदार का लाइसेंस जांचा जाएगा। वहीं, अगर कोई डॉक्टर बताते हुए पहुंचेगा तो उसका स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण देखा जाएगा।
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जो वैध होंगे, उनकी जानकारी दर्ज की जाएगी। अवैध मिलने पर इसकी सूचना ड्रग विभाग को दी जाएगी। महामंत्री चंद्र भूषण गुप्ता ''''मुन्ना'''' ने कारोबारियों से झोलाछाप को दवा न बेचने की अपील की। कहा कि झोलाछाप, बिना लाइसेंसी को दवा बेचना ड्रग एक्ट का उल्लंघन है। अनुरोध किया कि वे कोई ऐसा कार्य न करें जो वर्षों की प्रतिष्ठा और भरोसे पर भारी पड़े। यहां युवा अध्यक्ष महेंद्र खटवानी, कोषाध्यक्ष राकेश नरूला, रंजीत जौहरी, दीपक पांडेय आदि मौजूद रहे। अमर उजाला ब्यूरो
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