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Bareilly News: 670 वर्गमीटर में बना अवैध बरातघर बीडीए ने सील किया
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बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की प्रवर्तन टीम ने बुधवार को इज्जतनगर क्षेत्र में अवैध तरीके से संचालित बरातघर को सील कर दिया। यह बरातघर लगभग 670 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बना हुआ था।
बुधवार को बीडीए के सहायक अभियंता गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी और प्रवर्तन टीम पीलीभीत बाइपास रोड स्थित तुलाशेरपुर गांव पहुंची। बीडीए को यहां स्थित रमा पैलेस बरातघर के अवैध तरीके से संचालित होने की सूचना मिली थी। सहायक अभियंता गजेंद्र शर्मा ने बताया कि जानकारी के अनुसार रमा गंगवार ने इस बरातघर का अवैध तरीके से निर्माण कराया है। जांच के बाद टीम ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा के तहत बरातघर को सील कर दिया।
सहायक अभियंता ने बताया कि बीडीए के क्षेत्र में बिना अनुमति के कराए गए अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और सीलबंद की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को प्राधिकरण क्षेत्र में कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति संबंधी प्रपत्र जरूर मांगें।
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बुधवार को बीडीए के सहायक अभियंता गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी और प्रवर्तन टीम पीलीभीत बाइपास रोड स्थित तुलाशेरपुर गांव पहुंची। बीडीए को यहां स्थित रमा पैलेस बरातघर के अवैध तरीके से संचालित होने की सूचना मिली थी। सहायक अभियंता गजेंद्र शर्मा ने बताया कि जानकारी के अनुसार रमा गंगवार ने इस बरातघर का अवैध तरीके से निर्माण कराया है। जांच के बाद टीम ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा के तहत बरातघर को सील कर दिया।
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सहायक अभियंता ने बताया कि बीडीए के क्षेत्र में बिना अनुमति के कराए गए अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और सीलबंद की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को प्राधिकरण क्षेत्र में कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति संबंधी प्रपत्र जरूर मांगें।
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