फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Bareilly court sentences Jat Regiment signalman to life imprisonment for murder of colleague's wife

Bareilly: हत्या के दोषी जाट रेजिमेंट के सिग्नल मैन को उम्रकैद, गला रेतकर ली थी हवलदार की पत्नी की जान

Wed, 11 Jun 2025 12:40 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 11 Jun 2025 12:40 PM IST
सार

बरेली में जाट रेजिमेंट के सिग्नल मैन ने 13 मार्च 2023 को सरकारी आवास में हवलदार की पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन
Bareilly court sentences Jat Regiment signalman to life imprisonment for murder of colleague's wife
जनपद न्यायालय,बरेली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली के कैंट क्षेत्र में आईबीजीएच लाइन के क्वार्टर में रहने वाले हवलदार मनोज सेनापति की पत्नी सुदेशना की हत्या के दोषी जाट रेजिमेंट के सिग्नल मैन गाजीपुर जिले के सादात थाना क्षेत्र के गांव मझोली निवासी नितीश पांडेय को अपर सत्र न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने उम्रकैद और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन


कैंट थाना क्षेत्र के यूबी एरिया सिग्नल रेजिमेंट के मेजर अनुभव मलिक ने 13 मार्च 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हवलदार मनोज सेनापति की पत्नी सुदेशना की उनके सरकारी क्वार्टर में गला रेतकर हत्या कर दी गई है। 
विज्ञापन


बेड पर पड़ा मिला था शव 
मनोज सेनापति यूबी एरिया सिग्नल रेजिमेंट में हवलदार के पद पर तैनात हैं। मनोज की सात साल की बेटी अजीता स्कूल से लौटी तो मां का शव बेड पर पड़ा देखा। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की। अजीता ने बयान दिया कि उसने नितीश पांडेय को अपने आवास की ओर से तेजी से निकलते हुए देखा था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

मनोज ने बयान में बताया कि उसका नितीश से विवाद चल रहा था। नितीश कई बार उसको जान से मारने की धमकी दे चुका था। उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई। विवेचना के दौरान नितीश पांडेय का नाम प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।  

कैंट पुलिस ने 10 अक्तूबर 2023 को चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह और 27 साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को नितीश पांडेय को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed