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बरेली कॉलेज प्रकरणः प्रबंध समिति उपाध्यक्ष की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

Sun, 21 Mar 2021 12:09 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 21 Mar 2021 12:09 AM IST
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Bareilly College Case: Hearing deferred on the bail application of the managing committee vice-president
bareilly college

हाईकोर्ट पहुंचे सचिव समेत अन्य आरोपी, नहीं मिल सकी कोई राहत
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एसएसपी ने एसपी क्राइम को दिए कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी कराने के निर्देश

बरेली। बरेली कॉलेज में पांच करोड़ रुपये के गबन के मामले में जेल भेजे गए प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष काजी अलीमुद्दीन की जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अब 23 मार्च की तारीख तय की है। वहीं, प्रबंध समिति के सचिव समेत अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी है।
बरेली कॉलेज की प्रबंध समिति ने परीक्षा भवन के निर्माण का एक टेंडर मंजूर कर उस पर छह काम करा लिए थे। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. राजेश प्रकाश की ओर से इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष काजी अलीमुद्दीन, सचिव, दो पूर्व प्राचार्य डॉ. सोमेश यादव और डॉ. अजय शर्मा के अलावा ठेकेदार को भी आरोपी बनाया है। सोमवार को क्राइम ब्रांच ने उपाध्यक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शनिवार को जिला जज की अदालत में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया और 23 मार्च की तारीख निर्धारित कर दी गई। वहीं, अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। क्राइम ब्रांच इन सभी की तलाश में दबिश दे रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। शनिवार को एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने एसपी क्राइम सुशील कुमार को अन्य आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी कराने के लिए कोर्ट में आवेदन कराने के निर्देश दिए।
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इधर, सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए सचिव समेत अन्य फरार आरोपी अंतरिम जमानत हासिल करने के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं लेकिन उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिल सकी है। कहा जा रहा है कि जब तक वे निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन नहीं करेंगे, तब उच्च अदालत से उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकेगी।
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