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Bareilly News: अशरफ की मदद करने के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 05 May 2023 01:56 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Fri, 05 May 2023 01:56 AM IST
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बरेली। माफिया अशरफ की मदद करने के दो आरोपियों की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट प्रथम सुरेश कुमार गुप्ता की अदालत ने खारिज कर दी।
मामले की रिपोर्ट नई जेल चौकी प्रभारी एसआई अनिल कुमार ने लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा था कि उस समय अशरफ केंद्रीय कारागार में बंद था। आरक्षी शिव हरि अवस्थी, अभियुक्त सद्दाम व लल्ला गद्दी की मदद व जेल के अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से एक आईडी पर 6 -7 व्यक्तियों को अशरफ से मिलवाता था। यह मुलाकात बिना किसी पर्ची के ही गोपनीय स्थान पर कराई जाती थी। दयाराम उर्फ नन्हे की कैंटीन से उपहार, पैसे, खाना व अन्य सामान लेकर आते थे। इसकी पुष्टि नन्हे के मोबाइल व कारागार के सीसीटीवी कैमरों से की जा सकती है। विवेचना में मनोज कुमार गौड़ का भी नाम सामने आया। अभियुक्त मनोज गौड़ व दयाराम उर्फ नन्हे की ओर से जमानत अर्जी लगाई गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। संवाद
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मामले की रिपोर्ट नई जेल चौकी प्रभारी एसआई अनिल कुमार ने लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा था कि उस समय अशरफ केंद्रीय कारागार में बंद था। आरक्षी शिव हरि अवस्थी, अभियुक्त सद्दाम व लल्ला गद्दी की मदद व जेल के अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से एक आईडी पर 6 -7 व्यक्तियों को अशरफ से मिलवाता था। यह मुलाकात बिना किसी पर्ची के ही गोपनीय स्थान पर कराई जाती थी। दयाराम उर्फ नन्हे की कैंटीन से उपहार, पैसे, खाना व अन्य सामान लेकर आते थे। इसकी पुष्टि नन्हे के मोबाइल व कारागार के सीसीटीवी कैमरों से की जा सकती है। विवेचना में मनोज कुमार गौड़ का भी नाम सामने आया। अभियुक्त मनोज गौड़ व दयाराम उर्फ नन्हे की ओर से जमानत अर्जी लगाई गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। संवाद