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एफएसडीए से मांगा जवाब- जब केमिकल के ड्रम ही जब्त नहीं तो जांच कैसे की

Thu, 13 Feb 2020 02:08 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 13 Feb 2020 02:08 AM IST
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Asked by FSDA - When chemical drums were not seized, how did we investigate?
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : amarujala

प्रशासन हुआ सख्त, मंडी सचिव और एफएसडीए अफसर तलब

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बरेली। डेलापीर की थोक सब्जी-फल मंडी में मिले केमिकल भरे ड्रमों से सैंपल न भरने और उन्हें जब्त न करने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने बुधवार को मंडी और एफएसडीए अफसरों को अपने दफ्तर में तलब कर लिया। एफएसडीए अफसरों से पूछा कि जब ड्रम गायब हो गए तो उनमें सिरका होने का दावा किस आधार पर किया जा रहा है। एफएसडीए अफसरों ने सीधा जवाब देने के बजाय मंडी प्रशासन पर ही सवाल उठा दिया कि ड्रम मिलने के बाद उन्हें सुरक्षित रखना भी मंडी प्रशासन की जिम्मेदारी थी, फिर भी ड्रम गायब हो गए। प्रशासन ने दोनों विभागों को केमिकल के इस्तेमाल के बारे में सही तथ्य जुटाने को कहा है।
शनिवार दोपहर बाद थोक सब्जी-फल मंडी में अतिक्रमण अभियान के दौरान एक कारोबारी के परिसर से केमिकल से भरे अवैध ड्रम मिले थे। इसकी जांच और सैंपल लेने के लिए मंडी प्रशासन ने तुरंत एफएसडीए विभाग को पत्र लिख दिया और फोन पर सूचित कर दिया था। एफएसडीए ने इसे अनदेखा कर दिया और मौके से ड्रम भी गायब हो गए। एफएसडीए ने मामले की लीपापोती करने के लिए सैंपल लिए बगैर ही केमिकल ड्रम में सिरका होने की रिपोर्ट तैयार कर दी। केमिकल सैंपल रिपोर्ट संबंधित एफएसओ भोगेंद्र प्रसाद ने दी है। बुधवार सुबह सिटी मजिस्ट्रेट मदन कुमार ने एफएसडीए और मंडी समिति अफसर तलब किए। बता देें, सिटी मजिस्ट्रेट मंडी समिति के सभापति भी हैं। दोनों विभागों के अफसरों ने अपने-अपने तर्क देकर समझाने की कोशिश की लेकिन स्थिति साफ नहीं हो पायी। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि बरामद केमिकल ड्रमों से सैंपल लिए बगैर सिरका कैसे बता दिया गया। उन्होंने कहा कि ड्रम तलाश कर सैंपल लेकर जांच कराई जाए।
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कारोबारी का लाइसेंस निलंबित, नोटिस भी थमाया
मंडी प्रशासन ने केमिकल ड्रमों का अवैध भंडारण करने वाले फड़ लाइसेंसी फर्म ताज एंड कंपनी को नोटिस थमा दिया है। इसके साथ ही मंडी प्रशासन ने फर्म का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। किारोबारी को निर्देशित किया है कि अतिक्रमण में तोड़ा गया मलबा और अन्य सभी टिन आदि सप्ताह भर में हटा दे अन्यथा कानूनी कार्रवाई तय है। मंडी प्रशासन ने कारोबारियों को सचेत किया है कि परिसर में किसी तरह का केमिकल भंडारण अथवा उसकी खरीदफरोख्त अवैध है।
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