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बच्ची से दुष्कर्म के मामले में वृद्ध किराना दुकानदार को 20 साल की कैद
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बरेली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनिल कुमार सेठ ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में 70 वर्षीय किराना दुकानदार को दोषी पाते हुए 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
देवरनियां थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि 23 जुलाई, 2018 को उसकी सात वर्षीय बेटी स्कूल पढ़ने गई थी। स्कूल से पानी की बोतल लेने घर आने पर किराना दुकानदार 70 वर्षीय जमील अहमद ने उसे टॉफी देने के बहाने दुकान में बुला लिया और दुकान अंदर से बंद करके बच्ची से दुष्कर्म करने लगा। बच्ची की चीख सुनकर मुहल्ले के लोग आ गए। दुकान खोल कर देखा तो अंदर बच्ची बुरी तरह चीख रही थी। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त जमील अहमद को बच्ची से दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए 20 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की रकम पीड़िता के इलाज एवं पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया।
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देवरनियां थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि 23 जुलाई, 2018 को उसकी सात वर्षीय बेटी स्कूल पढ़ने गई थी। स्कूल से पानी की बोतल लेने घर आने पर किराना दुकानदार 70 वर्षीय जमील अहमद ने उसे टॉफी देने के बहाने दुकान में बुला लिया और दुकान अंदर से बंद करके बच्ची से दुष्कर्म करने लगा। बच्ची की चीख सुनकर मुहल्ले के लोग आ गए। दुकान खोल कर देखा तो अंदर बच्ची बुरी तरह चीख रही थी। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त जमील अहमद को बच्ची से दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए 20 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की रकम पीड़िता के इलाज एवं पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया।
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