फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Aged grocery shopkeeper imprisoned for 20 years in connection with rape of child

बच्ची से दुष्कर्म के मामले में वृद्ध किराना दुकानदार को 20 साल की कैद

Sat, 12 Dec 2020 12:57 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 12 Dec 2020 12:57 AM IST
विज्ञापन
Aged grocery shopkeeper imprisoned for 20 years in connection with rape of child
demo photo - फोटो : DEMO Pics
बरेली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनिल कुमार सेठ ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में 70 वर्षीय किराना दुकानदार को दोषी पाते हुए 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

देवरनियां थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि 23 जुलाई, 2018 को उसकी सात वर्षीय बेटी स्कूल पढ़ने गई थी। स्कूल से पानी की बोतल लेने घर आने पर किराना दुकानदार 70 वर्षीय जमील अहमद ने उसे टॉफी देने के बहाने दुकान में बुला लिया और दुकान अंदर से बंद करके बच्ची से दुष्कर्म करने लगा। बच्ची की चीख सुनकर मुहल्ले के लोग आ गए। दुकान खोल कर देखा तो अंदर बच्ची बुरी तरह चीख रही थी। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त जमील अहमद को बच्ची से दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए 20 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की रकम पीड़िता के इलाज एवं पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed