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Bareilly News: आरोपियों पर आठ संगीन धाराओं में कार्रवाई, जल्द नहीं मिलेगी जमानत

Sun, 01 Nov 2026 03:07 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 03:07 AM IST
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Accused face charges under eight serious legal sections; bail unlikely anytime soon.
बरेली। सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव तिलियापुर में पुलिस टीम पर हमला करने के आरोपी लईक, राशिद और भोला के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। ताजा मामले में आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई गई रिपोर्ट में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की 309(3), 262, 263, 191(2), 191(3), 132, 121(2), 115(2) धाराएं लगाई गई हैं। जेल जाने के बाद आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी।
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बरेली बार एसोसिएशन के सचिव दीपक पांडेय के मुताबिक, धारा 309(3) में 14 साल तक की कैद और सजा का प्रावधान है। यह धारा लूट या फिर जबरन वसूली के मामले में लगाई जाती है। धारा 262 और 263 में भी आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। यह धारा किसी अपराधी की वैध गिरफ्तारी का विरोध करने या उसे छुड़ाने की कोशिश करने पर लगाई जाती है।
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धारा 191(2) दंगा और बलवा करने पर और धारा 191(3) दंगे के दौरान घातक हथियारों के इस्तेमाल पर लगाई जाती है। ये धाराएं भी गैर जमानती हैं। इसके अलावा 12 नामजद और 13 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 132 लगाई गई है। यह लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी) को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने, हमला करने और आपराधिक बल के प्रयोग से संबंधित है।
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जब कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके वैध कर्तव्य का पालन करने से रोकने या डराने और उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उस पर धारा 121(2) लगाई जाती है। आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2) भी लगाई गई है। यह धारा स्वेच्छा से चोट पहुंचाने पर लगाई जाती है। सभी धाराएं गैर जमानती हैं।
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