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वाहन, पोस्टर-बैनर से प्रचार के लिए अनुमति जरूरी
Bareilly
Updated Sat, 15 Mar 2014 05:32 AM IST
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बरेली। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा क्षेत्रवार मजिस्ट्रेट तय कर दिए हैं। सार्वजनिक संपत्ति पर चुनावी प्रचार पर तो रोक है ही, साथ ही निजी भवन आदि पर भी प्रचार के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए बरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एसीएम प्रथम लक्ष्मी शंकर सिंह को नामित किया गया है। वाहनों से होने वाले प्रचार आदि की अनुमति एसीएम प्रथम कार्यालय से मिलेगी। इसी तरह पोस्टर, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री आदि इस्तेमाल करने की अनुमति भी जरूरी होगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए प्रारूप निर्धारित कर दिए हैं।
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