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पॉलिसी की रकम अदा करने का आदेश
Bareilly
Updated Sun, 01 Jul 2012 12:00 PM IST
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बरेली। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को पॉलिसी धारक का धन 10 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। गढ़ैया बरेली के रहने वाले रमेश नरायन मेहरोत्रा इलाहाबाद बैंक में कर्मचारी थे। उन्होंने बैक से 58 हजार रुपये ऋण लिया। बदले में पंद्रह हजार रुपये की एलआईसी की पॉलिसी बंधक रखी। ऋ ण की अदायगी के बाद भी बैंक ने कंपनी को पॉलिसी वापस नहीं की और न उसका भुगतान किया। मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम द्वितीय के अध्यक्ष बालेंदु सिंह ने एलआईसी को बीमाधारक को दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ पॉलिसी की रकम, पांच हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपये वाद व्यय के रुप में देने का आदेश दिया।