{"_id":"5aa8a6424f1c1bb1758b54c5","slug":"81521002050-bareilly-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"लाइसेंस--","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लाइसेंस--
Updated Wed, 14 Mar 2018 10:04 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
31 मार्च तक होगी
यूआईएन की एंट्री
ब्यूरो
बरेली। शासन ने शस्त्र लाइसेंसों के राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएएल) पर यूआईएन (यूनिक आईडेंटीफिकेशन नंबर) वाले लाइसेंस की डाटा एंट्री 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
नगर मजिस्ट्रेट यूपी सिंह ने बताया कि जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों ने एसडीएम या एसीएम कार्यालय में अक्टूबर 2012 के बाद शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण कराए हैं, वह संबधित कार्यालय में शस्त्र लाइसेंस की छाया प्रति, पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर निर्धारित प्रारूप पर सूचना पत्र के साथ 31 मार्च 2018 तक अनिवार्य रूप से दर्ज करा दें। एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस धारकों को समस्त शस्त्रों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर अंकित करना जरूरी है। शस्त्र लाइसेंस धारक नवीनीकरण के बाद अपना यूआईएन नंबर भी प्राप्त कर लें। एनडीएएल पोर्टल पर दर्ज न होने वाले शस्त्र लाइसेंस अप्रैल 2018 से स्वत: अवैध माने जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शस्त्र लाइसेंस धारक की होगी।
विज्ञापन
यूआईएन की एंट्री
ब्यूरो
बरेली। शासन ने शस्त्र लाइसेंसों के राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएएल) पर यूआईएन (यूनिक आईडेंटीफिकेशन नंबर) वाले लाइसेंस की डाटा एंट्री 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
नगर मजिस्ट्रेट यूपी सिंह ने बताया कि जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों ने एसडीएम या एसीएम कार्यालय में अक्टूबर 2012 के बाद शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण कराए हैं, वह संबधित कार्यालय में शस्त्र लाइसेंस की छाया प्रति, पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर निर्धारित प्रारूप पर सूचना पत्र के साथ 31 मार्च 2018 तक अनिवार्य रूप से दर्ज करा दें। एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस धारकों को समस्त शस्त्रों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर अंकित करना जरूरी है। शस्त्र लाइसेंस धारक नवीनीकरण के बाद अपना यूआईएन नंबर भी प्राप्त कर लें। एनडीएएल पोर्टल पर दर्ज न होने वाले शस्त्र लाइसेंस अप्रैल 2018 से स्वत: अवैध माने जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शस्त्र लाइसेंस धारक की होगी।
विज्ञापन