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विवि ने बीएससी नर्सिंग के प्रवेश को दी स्वीकृति
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली
Updated Wed, 21 Nov 2018 12:16 AM IST
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हाईकोर्ट के आदेश पर एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएससी नर्सिंग की रिक्त सीटों पर प्रवेश को हरी झंडी दे दी है। कॉलेज 30 नवंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद प्रवेश का मौका नहीं दिया जाएगा।
इस बार विश्वविद्यालय ने बीएससी नर्सिंग के प्रवेश एंट्रेंस से कराए थे। अक्तूबर में एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन कॉलेजों की सीटें नहीं भर सकीं। कॉलेजों ने सीधे एडमिशन की अनुमति मांगी थी, जिसे विश्वविद्यालय ने नकार दिया था। हालांकि कई कॉलेजों ने पिछले साल की तरह सीधे एडमिशन कर लिए थे। पिछले साल जिनको सीधे दाखिला दिया गया था विश्वविद्यालय ने उनकी परीक्षा रोक दी है। इस बार कॉलेजों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अबकी रिक्त सीटों को भरने के लिए राज्य सरकार से सुझाव भी मांगा गया। कोर्ट के आदेश पर कमिश्नर की देखरेख में प्रवेश होने थे। हालांकि पहले विश्वविद्यालय प्रशासन इसमें आनाकानी करता रहा, लेकिन अब एडमिशन की अनुमति दे दी है।
खाली सीटों पर करें 30 नवंबर तक प्रवेश
बीएससी नर्सिंग की जो सीटें खाली रह गई हैं कॉलेज उनका विज्ञापन निकालकर आवेदन लें और मेरिट के आधार पर 30 नवंबर तक प्रवेश करें। छात्रों की सूची एक दिसंबर तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध करानी होगी। कुलसचिव एके अरविंद ने बताया कि कोर्ट ने रिक्त सीटें भरने का आदेश किया था।
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इस बार विश्वविद्यालय ने बीएससी नर्सिंग के प्रवेश एंट्रेंस से कराए थे। अक्तूबर में एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन कॉलेजों की सीटें नहीं भर सकीं। कॉलेजों ने सीधे एडमिशन की अनुमति मांगी थी, जिसे विश्वविद्यालय ने नकार दिया था। हालांकि कई कॉलेजों ने पिछले साल की तरह सीधे एडमिशन कर लिए थे। पिछले साल जिनको सीधे दाखिला दिया गया था विश्वविद्यालय ने उनकी परीक्षा रोक दी है। इस बार कॉलेजों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अबकी रिक्त सीटों को भरने के लिए राज्य सरकार से सुझाव भी मांगा गया। कोर्ट के आदेश पर कमिश्नर की देखरेख में प्रवेश होने थे। हालांकि पहले विश्वविद्यालय प्रशासन इसमें आनाकानी करता रहा, लेकिन अब एडमिशन की अनुमति दे दी है।
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खाली सीटों पर करें 30 नवंबर तक प्रवेश
बीएससी नर्सिंग की जो सीटें खाली रह गई हैं कॉलेज उनका विज्ञापन निकालकर आवेदन लें और मेरिट के आधार पर 30 नवंबर तक प्रवेश करें। छात्रों की सूची एक दिसंबर तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध करानी होगी। कुलसचिव एके अरविंद ने बताया कि कोर्ट ने रिक्त सीटें भरने का आदेश किया था।
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