{"_id":"66e791ba193011166101c82a","slug":"24-purchasing-centers-created-for-government-purchase-of-paddy-bareilly-news-c-4-1-bly1039-481759-2024-09-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bareilly News: धान की सरकारी खरीद के लिए 24 क्रय केंद्र बनाए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bareilly News: धान की सरकारी खरीद के लिए 24 क्रय केंद्र बनाए
विज्ञापन
बरेली। धान की सरकारी खरीद के लिए जिले में 24 क्रय केंद्र तय कर लिए गए, जहां पहली अक्तूबर से धान की खरीद होगी। खरीद के लिए जरूरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अभी सात क्रय केंद्र और बनाए जाएंगे। सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड एक के धान का दाम 2203 रुपये तय किया गया है।
पिछले साल की तुलना में 117 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अगर आप सरकारी क्रय केंद्र के जरिए धान की बिक्री करना चाहते हैं तो www.fci.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिक्री के बाद भुगतान खाते में आएगा।
अगर किसी तरह की शिकायत है तो किसान 180018001500 पर कॉल कर सकते हैं। अगर किसान पंजीकरण और भुगतान का स्टेट्स जानना चाहते हैं तो उन्हें अपने फोन में यूपी किसान मित्र एप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। पीसीएफ के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र शुक्ला ने बताया कि जो किसान रबी के लिए 2024-25 और खरीफ के लिए 2023-24 में पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें धान विक्रय के लिए फिर से पंजीकरण की जरूरत नहीं है पर पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा।
विज्ञापन
बिक्री के समय अगर किसान खुद उपस्थित नहीं है तो उन्हें परिवार के नामित सदस्य के विवरण और आधार कार्ड नंबर फीड कराना अनिवार्य होगा। ब्यूरो
विज्ञापन
पिछले साल की तुलना में 117 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अगर आप सरकारी क्रय केंद्र के जरिए धान की बिक्री करना चाहते हैं तो www.fci.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिक्री के बाद भुगतान खाते में आएगा।
विज्ञापन
अगर किसी तरह की शिकायत है तो किसान 180018001500 पर कॉल कर सकते हैं। अगर किसान पंजीकरण और भुगतान का स्टेट्स जानना चाहते हैं तो उन्हें अपने फोन में यूपी किसान मित्र एप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। पीसीएफ के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र शुक्ला ने बताया कि जो किसान रबी के लिए 2024-25 और खरीफ के लिए 2023-24 में पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें धान विक्रय के लिए फिर से पंजीकरण की जरूरत नहीं है पर पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा।
विज्ञापन
बिक्री के समय अगर किसान खुद उपस्थित नहीं है तो उन्हें परिवार के नामित सदस्य के विवरण और आधार कार्ड नंबर फीड कराना अनिवार्य होगा। ब्यूरो