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Bareilly News: बच्चे से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद, 40 हजार रुपये का जुर्माना

Fri, 09 May 2025 02:21 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 May 2025 02:21 AM IST
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20 years imprisonment and 40 thousand rupees fine for raping a child
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक रामानंद ने नौ साल के बच्चे से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि पीड़ित को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और पुनर्वास के रूप में भुगतान की जाएगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
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किला थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के व्यक्ति ने 11 अगस्त 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका नौ साल का बेटा दोपहर के समय घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला करन उसको पतंग दिलाने के बहाने खंडहर में ले गया। वहां बेटे के साथ दुष्कर्म किया। बेटे के चीखने पर वह और उसका भाई खंडहर में पहुंचे तो करन वहां से भाग गया। जांच के बाद पुलिस ने 22 सितंबर 2022 को चार्जशीट दाखिल कर दी।
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अभियोजन की ओर से 11 गवाह और 10 साक्ष्य पेश किए गए। मेडिकल रिपोर्ट के साथ अन्य साक्ष्यों व गवाहों के बयान सुनने के साथ कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को सुना और करन को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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