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Bareilly News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को 20 साल की कैद, 28 हजार रुपये जुर्माना
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बरेली। स्पेशल जज देवाशीष ने पॉक्सो एक्ट के दोषी कैंट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी राकेश उर्फ विनीत को 20 साल की कैद और 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
कैंट थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 नवंबर 2021 की दोपहर गांव का ही राकेश उर्फ विनीत ने उसकी नाबालिग बहन को बहला-फुसलकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। वह बदहवास हालात में घर पहुंची तो परिजनों को शक हुआ। पूछने पर उसने घटना के बारे में बताया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी का मेडिकल कराया। उसके और आरोपी के कपड़ों से लिए गए जैविक नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर ली।
अभियोजन की ओर से सात गवाह व साक्ष्य पेश किए गए। पीड़िता अंत तक अपने बयान पर कायम रही। बचाव पक्ष की ओर से भी तर्क दिए गए, लेकिन अभियोजन पक्ष राकेश को दोषी साबित करने में कामयाब रहा। संवाद
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कैंट थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 नवंबर 2021 की दोपहर गांव का ही राकेश उर्फ विनीत ने उसकी नाबालिग बहन को बहला-फुसलकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। वह बदहवास हालात में घर पहुंची तो परिजनों को शक हुआ। पूछने पर उसने घटना के बारे में बताया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी का मेडिकल कराया। उसके और आरोपी के कपड़ों से लिए गए जैविक नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर ली।
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अभियोजन की ओर से सात गवाह व साक्ष्य पेश किए गए। पीड़िता अंत तक अपने बयान पर कायम रही। बचाव पक्ष की ओर से भी तर्क दिए गए, लेकिन अभियोजन पक्ष राकेश को दोषी साबित करने में कामयाब रहा। संवाद
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