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Bareilly News: श्मशान की 174 मीटर भूमि पर कब्जा, कोर्ट ने दो सप्ताह में मांगा जवाब

Wed, 08 Oct 2025 02:36 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 08 Oct 2025 02:36 AM IST
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174 meters of cremation ground land occupied, court seeks reply within two weeks
जवाब न मिलने पर समिति पंजीकरण खारिज करने की दी चेतावनी
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नवाबगंज। कस्बे की श्मशान भूमि पर 174 मीटर तक कब्जा कर लिया गया है। इस मामले में सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए श्मशान भूमि उत्थान समिति को मंगलवार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। जवाब न मिलने पर समिति के पंजीकरण को खारिज करने की चेतावनी दी है। वहीं, समिति पदाधिकारियों ने अभी नोटिस मिलने से इन्कार किया है।
ईधजागीर गांव के निवासी नामक चंद शर्मा ने कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स बरेली को एक शिकायती पत्र देकर ग्राम की श्मशान भूमि उत्थान समिति के पंजीकरण को निरस्त किए जाने की मांग की है। उन्होंने अपने इस शिकायती पत्र में न्यायालय तहसीलदार के आदेश की प्रति भी संलग्न की हैं।
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कब्जे वाली भूमि पर बनीं पक्की दुकानें
तीन जनवरी को अपने आदेशों में कोर्ट ने क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दायर किए गए वाद के आधार पर ग्राम ईधजगीर के रकबा, जो मरघट के नाम दर्ज है। उसमें से 174 मीटर पर अवैध कब्जा पाया गया था। इस पर कोर्ट ने प्रतिवादी को तलब किया था, जिसमें उन्होंने किसी तरह का कब्जा होने से इन्कार किया था, जबकि लेखपाल ने अपने बयानों में कब्जा कर पक्की दुकानें बनाए जाने की बात कही थी। इस पर तहसीलदार दुष्यंत प्रताप सिंह ने समिति पर 17400 का जुर्माना लगाए जाने के साथ ही 1100 रुपये का खर्चा भी जमा करने के आदेश दिए थे। साथ ही कब्जा किए गए स्थल से बेदखली के आदेश पारित किए थे।
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कोर्ट के इस आदेश को पांच अप्रैल को चुनौती देते हुए वाद पुनर्स्थापित किए जाने की याचना की गई थी, जिस पर कोर्ट ने दायर की गई इस अपील को बलहीन मानते हुए दो जुलाई को खारिज कर दिया था। सहायक रजिस्ट्रार नीरज उर्फ यादवेंद्र पाठक द्वारा जारी किए गए इस पत्र के बारे में समिति के नव निर्वाचित अध्यक्ष सुरेंद्र सक्सेना से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस तरह का कोई भी पत्र नहीं मिला है। पत्र मिलने के बाद ही जवाब दिया जाएगा। संवाद
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