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राजकुमार सराफ की जमीन कब्जाई तहसीलदार और लेखपाल की शामत आई मगर साहब पर नहीं सुनवाई

Fri, 14 Jun 2019 02:43 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 14 Jun 2019 02:43 AM IST
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राजकुमार सराफ की जमीन कब्जाई  तहसीलदार और लेखपाल की शामत आई मगर साहब पर नहीं सुनवाई
बरेली। पीलीभीत बाईपास के बिहारमान नगला में जालसाजी और फर्जी आदेश के जरिये करोड़ों की जमीन पर अवैध करा दिए जाने के मामले में फंसे लेखपाल अमर सिंह पर मुकदमा चलाने की अनुमति डीएम ने दी है। आरोपी तहसीलदार गिरीश झा के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति शासन की ओर से दे दी गई है। शासन से पत्रावली आते ही दोनों पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि इस घोटाले में एडीएम प्रशासन की हैसियत से फर्जी आदेश देने वाले डिप्टी कलक्टर लक्ष्मी शंकर सिंह पर कार्रवाई के लिए अब भी सुनवाई नहीं हो रही है।
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बिहारमान नगला में सराफ रामकुमार अग्रवाल की जमीन पर 2012 में एक सपा विधायक के इशारे पर अवैध कब्जा कराया गया था। पहले तो बगैर किसी आदेश के तत्कालीन लेखपाल अमर सिंह ने इस जमीन की पैमाइश की और राजकुमार अग्रवाल की जमीन बहेड़ी के को सलीम नाम के शख्स के खाते में दर्ज कर दिया, फिर तहसीलदार गिरीश चंद्र झा ने भी गलत रिपोर्ट तैयार करा ली। इसके बाद तत्कालीन डिप्टी कलक्टर लक्ष्मी शंकर सिंह ने 12 दिसंबर 2012 को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बतौर एडीएम प्रशासन उनके लेटर पैड पर एसओ इज्जतनगर को इस जमीन पर सलीम को कब्जा दिलाने का आदेश जारी कर दिया था। पुलिस ने सलीम को राजकुमार अग्रवाल की 940 वर्ग गज जमीन पर कब्जा दिला दिया।
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राजकुमार अग्रवाल ने इस मामले में डिप्टी कलक्टर लक्ष्मीशंकर सिंह के साथ लेखपाल और तहसीलदार के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस में विवेचना में डिप्टी कलक्टर को बाहर कर दिया। तत्कालीन डीएम ने भी डिप्टी कलक्टर को सिर्फ चेतावनी देकर बख्श दिया। अब लेखपाल और तहसीलदार पर मुकदमा चलाया जाना है। इसकी अनुमति के लिए डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह ने शासन को चिट्ठी भेजी थी। शासन ने लेखपाल पर मुकदमा चलाने के लिए उसके नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति लेने को कहा। चूंकि लेखपाल अब कानूनगो बन चुका है लिहाजा डीएम ने उस पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। शासन से तहसीलदार पर भी मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि यह पत्रावली अभी शासन से प्रशासन के पास पहुंचनी बाकी है।
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इस मामले में आरोपी लेखपाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। शासन से तहसीलदार पर भी केस चलाने की अनुमति दे दिए जाने की बात पता लगी है। जल्द ही पत्रावली आने की उम्मीद है। -वीरेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी
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