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अवैध कालोनियों में मकान या प्लॉट न खरीदें
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बरेली। बीडीए ने शहर में धड़ाधड़ बन रही अवैध कालोनियों में मकान या प्लॉट न खरीदने की अपील जारी की है। बीडीए ने कहा कि बिना अप्रूवल बन रहीं ऐसी कालोनियों में मकान की सीलिंग या ध्वस्तीकरण किसी भी समय हो सकता है। इसलिए, ऐसी कालोनियों में मकान या प्लाट खरीदने से बचें। जिनके ले आउट या मानचित्र बीडीए से अप्रूव्ड नहीं हैं।
बीडीए उपाध्यक्ष डा.सुरेंद्र कुमार पांडेय ने जनसाधारण के नाम जारी अपील में कहा कि शहर के अंदर या आसपास प्राधिकरण की सीमा में कुछ कालोनाइजर बिना ले आउट स्वीकृत कराए अवैध कालोनियां विकसित कर रहे है। ऐसे कालोनाइजरों ने न तो अपने किसी प्रोजेक्ट का पंजीकरण रियल एस्टेट रेग्यूलेटिंग एक्ट अधिनियम (रेरा) में कराया है, न ही बीडीए से उसका ले आउट स्वीकृत है। ऐसी कालोनियों में काटे गए प्लॉट या बनाए गए मकानों की किसी भी दिन सीलिंग या ध्वस्तीकरण हो सकता है। कोई भी व्यक्ति मकान या प्लॉट खरीदने से पहले प्राधिकरण के दफ्तर में पहुंचकर यह पता कर ले कि वह प्लाट या मकान बीडीए एप्रूव्ड है या नहीं।
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बीडीए उपाध्यक्ष डा.सुरेंद्र कुमार पांडेय ने जनसाधारण के नाम जारी अपील में कहा कि शहर के अंदर या आसपास प्राधिकरण की सीमा में कुछ कालोनाइजर बिना ले आउट स्वीकृत कराए अवैध कालोनियां विकसित कर रहे है। ऐसे कालोनाइजरों ने न तो अपने किसी प्रोजेक्ट का पंजीकरण रियल एस्टेट रेग्यूलेटिंग एक्ट अधिनियम (रेरा) में कराया है, न ही बीडीए से उसका ले आउट स्वीकृत है। ऐसी कालोनियों में काटे गए प्लॉट या बनाए गए मकानों की किसी भी दिन सीलिंग या ध्वस्तीकरण हो सकता है। कोई भी व्यक्ति मकान या प्लॉट खरीदने से पहले प्राधिकरण के दफ्तर में पहुंचकर यह पता कर ले कि वह प्लाट या मकान बीडीए एप्रूव्ड है या नहीं।
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