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Bareilly News: लोटस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन को गोली मारने वाले बी-फाॅर्मा छात्र को 10 साल की कैद
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105000 रुपये जुर्माना भी, एक साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
बरेली। फरीदपुर स्थित लोटस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन अभिषेक अग्रवाल को गोली मारने वाले बी-फाॅर्मा छात्र श्रेष्ठ सैनी को कोर्ट ने 10 साल की कैद और 105000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभिषेक अग्रवाल की पत्नी अर्चना अग्रवाल ने 26 अप्रैल 2023 को फरीदपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पति दोपहर एक बजे कार्यालय में बैठे काम निपटा रहे थे। इसी दौरान बी-फाॅर्मा छात्र श्रेष्ठ सैनी निवासी ब्रह्मपुरा जाटवपुरा थाना प्रेमनगर पहुंचा और उसने अभिषेक के सिर में गोली मार दी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने श्रेष्ठ सैनी को मय तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। 19 जुलाई 2023 को उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। तीन अक्तूबर को कोर्ट ने छात्र पर आरोप तय कर दिए।
मामले में सुनवाई न्यायालय सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने पत्रावली, साक्ष्यों का अवलोकन किया। दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क और जिरह के साथ गवाहों को सुना। इसके बाद श्रेष्ठ सैनी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 105000 रुपये की सजा सुनाई है। संवाद
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बरेली। फरीदपुर स्थित लोटस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन अभिषेक अग्रवाल को गोली मारने वाले बी-फाॅर्मा छात्र श्रेष्ठ सैनी को कोर्ट ने 10 साल की कैद और 105000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभिषेक अग्रवाल की पत्नी अर्चना अग्रवाल ने 26 अप्रैल 2023 को फरीदपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पति दोपहर एक बजे कार्यालय में बैठे काम निपटा रहे थे। इसी दौरान बी-फाॅर्मा छात्र श्रेष्ठ सैनी निवासी ब्रह्मपुरा जाटवपुरा थाना प्रेमनगर पहुंचा और उसने अभिषेक के सिर में गोली मार दी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने श्रेष्ठ सैनी को मय तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। 19 जुलाई 2023 को उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। तीन अक्तूबर को कोर्ट ने छात्र पर आरोप तय कर दिए।
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मामले में सुनवाई न्यायालय सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने पत्रावली, साक्ष्यों का अवलोकन किया। दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क और जिरह के साथ गवाहों को सुना। इसके बाद श्रेष्ठ सैनी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 105000 रुपये की सजा सुनाई है। संवाद
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