{"_id":"67f41d99c5cc2263dd087884","slug":"rigorous-imprisonment-for-ten-years-for-the-accused-of-rape-barabanki-news-c-315-1-slko1014-136727-2025-04-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Barabanki News: दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कठोर कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Barabanki News: दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कठोर कारावास
Tue, 08 Apr 2025 12:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Tue, 08 Apr 2025 12:16 AM IST
विज्ञापन
बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अनिल कुमार शुक्ला की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त दिलीप को दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मामला थाना जैदपुर के एक गांव का है। 21 अप्रैल 2010 को सुबह 10 बजे वादी की आठ वर्षीय पुत्री अपने छोटे भाई-बहन के साथ गांव के बाहर आम के बाग की रखवाली कर रही थी। तभी गांव निवासी दिलीप कुमार उसे बहला फुसलाकर थोड़ी दूर स्थित बोरिंग के पास ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया । इसका विरोध करने पर उसने मारपीट कर चुप रहने के लिए धमकाया। पीड़िता के शोर पर उसका भाई वहां पहुंचा तो दिलीप भाग गया। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मामला थाना जैदपुर के एक गांव का है। 21 अप्रैल 2010 को सुबह 10 बजे वादी की आठ वर्षीय पुत्री अपने छोटे भाई-बहन के साथ गांव के बाहर आम के बाग की रखवाली कर रही थी। तभी गांव निवासी दिलीप कुमार उसे बहला फुसलाकर थोड़ी दूर स्थित बोरिंग के पास ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया । इसका विरोध करने पर उसने मारपीट कर चुप रहने के लिए धमकाया। पीड़िता के शोर पर उसका भाई वहां पहुंचा तो दिलीप भाग गया। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
विज्ञापन