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छोटे किसानों को राहत
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बाराबंकी। धान की तौल कराने के लिए क्रय केंद्रों के चक्कर काट रहे छोटे किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ऐसे किसान जिनके पास 75 क्विंटल से कम धान है, वे आसानी से तौल करा सकेंगे लेकिन जिनके पास इससे ज्यादा धान है उन्हें टोकन देकर इंतजार करने के लिए कहा जा सकता है। शासन ने इस संबंध में आदेेश जारी कर दिया है। इस आदेश का क्रय केंद्र प्रभारियों ने अनुपालन करना भी शुरू कर दिया है। इससे बड़े काश्तकारों में अपनी उपज को लेकर हड़कंप मच गया है।
खाद्य आयुक्त मनीष चौहान द्वारा जारी आदेेश धान की तौल कराने वाले रसूख और ऊंची पहुंच रखने वालों पर भारी पड़ गया है। जो लोग अभी तक क्रय केंद्र प्रभारियों पर रौब गालिब कर बड़ी-बड़ी ट्रॉलियां तौला रहे थे अब उनकी मनमानी चलने वाली नहीं है। खाद्य आयुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि क्रय केंद्र प्रभारी एक बार में एक किसान का 75 क्विंटल से अधिक धान नहीं तौल सकते हैं यदि किसी किसान के पास इससे ज्यादा धान है तो उसे अगली बार का टोकन जारी किया जाए।
इससे छोटे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और ऐसे किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा जो अभी तक अपने धान की तौल कराने के लिए क्रय केंद्रों के चक्कर काट रहे थे। शासन द्वारा जारी आदेश का क्रय केंद्र प्रभारियों ने अनुपालन भी शुरू कर दिया है। यदि कोई किसान निर्धारित मात्रा से अधिक धान लेकर आ भी रहा है तो उसे अगली बार का टोकन देकर वापस कर दिया जा रहा है।
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क्रय केंद्र प्रभारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने और बिचौलियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सभी क्रय केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का आदेश दिया गया था लेकिन इस आदेश का कहीं पर भी अनुपालन होता नहीं दिखाई दिया। यहां तक कि नवीन मंडी में खुले क्रय केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगाए गए जिससे यहां पर मनमानी जारी है और रात के अंधेरे में धान की तौल कराई जा रही है।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि खाद्य आयुक्त ने एक बार में एक किसान से 75 क्विंटल धान की तौल करने का आदेश जारी किया है। जिसका सभी क्रय केंद्र प्रभारियों ने अनुपालन कराना शुरू कर दिया है। इससे छोटे किसानों को काफी राहत मिलेगी और जिनके पास निर्धारित मात्रा से कम धान है वे अपने धान की तौल अब आसानी से करा सकेंगे।
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खाद्य आयुक्त मनीष चौहान द्वारा जारी आदेेश धान की तौल कराने वाले रसूख और ऊंची पहुंच रखने वालों पर भारी पड़ गया है। जो लोग अभी तक क्रय केंद्र प्रभारियों पर रौब गालिब कर बड़ी-बड़ी ट्रॉलियां तौला रहे थे अब उनकी मनमानी चलने वाली नहीं है। खाद्य आयुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि क्रय केंद्र प्रभारी एक बार में एक किसान का 75 क्विंटल से अधिक धान नहीं तौल सकते हैं यदि किसी किसान के पास इससे ज्यादा धान है तो उसे अगली बार का टोकन जारी किया जाए।
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इससे छोटे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और ऐसे किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा जो अभी तक अपने धान की तौल कराने के लिए क्रय केंद्रों के चक्कर काट रहे थे। शासन द्वारा जारी आदेश का क्रय केंद्र प्रभारियों ने अनुपालन भी शुरू कर दिया है। यदि कोई किसान निर्धारित मात्रा से अधिक धान लेकर आ भी रहा है तो उसे अगली बार का टोकन देकर वापस कर दिया जा रहा है।
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क्रय केंद्र प्रभारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने और बिचौलियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सभी क्रय केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का आदेश दिया गया था लेकिन इस आदेश का कहीं पर भी अनुपालन होता नहीं दिखाई दिया। यहां तक कि नवीन मंडी में खुले क्रय केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगाए गए जिससे यहां पर मनमानी जारी है और रात के अंधेरे में धान की तौल कराई जा रही है।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि खाद्य आयुक्त ने एक बार में एक किसान से 75 क्विंटल धान की तौल करने का आदेश जारी किया है। जिसका सभी क्रय केंद्र प्रभारियों ने अनुपालन कराना शुरू कर दिया है। इससे छोटे किसानों को काफी राहत मिलेगी और जिनके पास निर्धारित मात्रा से कम धान है वे अपने धान की तौल अब आसानी से करा सकेंगे।