{"_id":"60242d088ebc3ee971692fa0","slug":"panchayat-election-barabanki-news-lko564214117","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रधान दो हजार तो डीडीसी प्रत्याशी की चार हजार होगी जमानत राशि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रधान दो हजार तो डीडीसी प्रत्याशी की चार हजार होगी जमानत राशि
विज्ञापन
बाराबंकी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रधान, बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य और डीडीसी पदों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामांकन पत्र और जमानत राशि का मूल्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारित कर दिया है। इनमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जमानत राशि जब्त होने से बचने के लिए उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 1 फीसदी वोट पाना अनिवार्य होगा।
मार्च-अप्रैल में संभावित पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों को दौर जारी है। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र और जमानत राशि को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने राशि तय कर दी है। प्रधान और बीडीसी पद पर चुनाव लड़ने के लिए जहां नामांकन पत्र का मूल्य 300-300 रुपये रखा गया है। वहीं सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 150 रुपये तो डीडीसी पद के लिए 500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार जमानत राशि के लिए चारों पदों के लिए अलग-अलग राशि तय की गई है।
प्रधान और बीडीसी पद पर चुनाव लड़ने वालों को दो-दो हजार रुपये तो सदस्य ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि देनी होगी। वहीं डीडीसी पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को सबसे अधिक 4000 रुपये देने होंगे। हारे हुए उम्मीदवार को अपनी जमानत राशि जब्त होने से बचाने के लिए कुल वैध मतों का 1 फीसदी वोट हासिल करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में जमानत राशि जब्त हो जाएगी।
विज्ञापन
महिला प्रत्याशियों को देना होगा आधी जमानत राशि
नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को जमानत राशि जमा करना होगा। इसमें अनुसूचित जाति और महिला उम्मीदवार को आधी राशि जमा करना होगा। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अनुसूचित जाति प्रत्याशियों को 250 व सामान्य को 500 रुपये जमानत राशि देनी होगी। इसी प्रकार प्रधान, बीडीसी और डीडीसी पद के लिए आरक्षित उम्मीदारों को नामांकन पत्र और जमानत राशि का आधा मूल्य देना पड़ेगा।
पंचायत चुनाव में चारों पदों के लिए नामांकन पत्र और जमानत राशि अलग-अलग तय की गई है। इसमें कोई बदलाव आयोग ने नहीं किया है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आधी छूट मिलेगी।
-डॉ. राजेश कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
विज्ञापन
मार्च-अप्रैल में संभावित पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों को दौर जारी है। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र और जमानत राशि को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने राशि तय कर दी है। प्रधान और बीडीसी पद पर चुनाव लड़ने के लिए जहां नामांकन पत्र का मूल्य 300-300 रुपये रखा गया है। वहीं सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 150 रुपये तो डीडीसी पद के लिए 500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार जमानत राशि के लिए चारों पदों के लिए अलग-अलग राशि तय की गई है।
विज्ञापन
प्रधान और बीडीसी पद पर चुनाव लड़ने वालों को दो-दो हजार रुपये तो सदस्य ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि देनी होगी। वहीं डीडीसी पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को सबसे अधिक 4000 रुपये देने होंगे। हारे हुए उम्मीदवार को अपनी जमानत राशि जब्त होने से बचाने के लिए कुल वैध मतों का 1 फीसदी वोट हासिल करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में जमानत राशि जब्त हो जाएगी।
विज्ञापन
महिला प्रत्याशियों को देना होगा आधी जमानत राशि
नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को जमानत राशि जमा करना होगा। इसमें अनुसूचित जाति और महिला उम्मीदवार को आधी राशि जमा करना होगा। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अनुसूचित जाति प्रत्याशियों को 250 व सामान्य को 500 रुपये जमानत राशि देनी होगी। इसी प्रकार प्रधान, बीडीसी और डीडीसी पद के लिए आरक्षित उम्मीदारों को नामांकन पत्र और जमानत राशि का आधा मूल्य देना पड़ेगा।
पंचायत चुनाव में चारों पदों के लिए नामांकन पत्र और जमानत राशि अलग-अलग तय की गई है। इसमें कोई बदलाव आयोग ने नहीं किया है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आधी छूट मिलेगी।
-डॉ. राजेश कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी