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अपहरण के मामले में चार वर्ष की सजा
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बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट वीरेंद्र नाथ पांडेय ने किशोरी के अपहरण के मामले में एक आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी जमा करने का आदेश दिया है।
विशेष सहायक शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामला थाना क्षेत्र असंद्रा के कस्बा सिद्धौर के एक मोहल्ले का है। वहां के निवासी एक व्यक्ति ने थाने पर प्रार्थना पत्र देकर अपनी 17 वर्षीय पुत्री के अपहरण का आरोप देशराज पुत्र अवध राम लोध पर लगाया था।
आरोप के अनुसार किशोरी को देशराज अपनी बाइक पर बैठाकर कहीं भगा ले गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। अगले ही दिन अपहृत किशोरी को भिटरिया चौराहे से आरोपी के चंगुल से छुड़ा लिया और आरोपी को पकड़कर न्यायालय में हाजिर किया था।
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कोर्ट ने अभियोजन द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाही के आधार पर आरोपी को चार वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न जमा करने पर छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। (संवाद)
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विशेष सहायक शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामला थाना क्षेत्र असंद्रा के कस्बा सिद्धौर के एक मोहल्ले का है। वहां के निवासी एक व्यक्ति ने थाने पर प्रार्थना पत्र देकर अपनी 17 वर्षीय पुत्री के अपहरण का आरोप देशराज पुत्र अवध राम लोध पर लगाया था।
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आरोप के अनुसार किशोरी को देशराज अपनी बाइक पर बैठाकर कहीं भगा ले गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। अगले ही दिन अपहृत किशोरी को भिटरिया चौराहे से आरोपी के चंगुल से छुड़ा लिया और आरोपी को पकड़कर न्यायालय में हाजिर किया था।
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कोर्ट ने अभियोजन द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाही के आधार पर आरोपी को चार वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न जमा करने पर छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। (संवाद)