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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   two brothers punished in murder

हत्या में दो भाइयों को सजा

Sat, 04 Jul 2015 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ बाराबंकी
अमर उजाला ब्यूरो/ बाराबंकी Updated Sat, 04 Jul 2015 11:41 PM IST
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प्रभारी शासकीय अधिवक्ता अमरेश विक्रम सिंह ने बताया कि थाना सतरिख के ग्राम जाटा बरौली निवासी कमलेश ने मोबाइल खरीदने के लिए अनिल से 200 रुपये उधार लिए थे।
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11 नवंबर 2012 को अनिल व उसके भाई सुनील ने कमलेश से पैसे की मांग की। कमलेश द्वारा पैसा बाद में देने की बात कहने पर दोनों भाइयों ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। कहासुनी होते देख कमलेश की मां लज्जावती भी आ गई।
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इस पर आरोपियों ने लोहे की राड से दोनों को मारना शुरू कर दिया। परिवारीजनों ने कमलेश व लज्जावती को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां पहुंचते ही दोनों की मौत हो गई।
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घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई दिनेश ने थाना सतरिख में दर्ज कराई थी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष द्वारा सात गवाह पेश किए गए।

गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयशील पाठक ने आरोपी भाइयों सुनील व अनिल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा।
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