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अपहरण व दुराचार के मामले में आरोपी को 7 साल की कैद
Updated Wed, 01 Nov 2017 11:46 PM IST
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अपहरण व दुराचार के मामले में आरोपी को 7 साल की कैद
बाराबंकी। नाबालिग के अपहरण व दुराचार के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) वीरभद्र ने आरोपी को 7 वर्ष की कैद व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक आरोपी को संदेह के लाभ में दोषमुक्त करार दिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने बताया कि थाना कुर्सी क्षेत्र के एक ग्राम की किशोरी 2 अगस्त 2011 को स्कूल गई थी। उसे जनपद सीतापुर थाना अटरिया के ग्राम बलदेव नगर निवासी बृजेश अपने साथी अवध रामा के साथ बहला फुसला कर भगा ले गया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना कुर्सी में दर्ज कराई थी। पीड़िता के बयान के बाद आरोपियों के खिलाफ अपहरण व दुराचार की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट भेजा गया। गवाही के दौरान पीड़िता अपने बयान में मुकर गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात पीड़िता की उम्र 16 पाते हुए आरोपी बृजेश को 7 की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई वहीं दूसरे आरोपी को संदेह के लाभ में दोषमुक्त करार दिया है।
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बाराबंकी। नाबालिग के अपहरण व दुराचार के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) वीरभद्र ने आरोपी को 7 वर्ष की कैद व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक आरोपी को संदेह के लाभ में दोषमुक्त करार दिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने बताया कि थाना कुर्सी क्षेत्र के एक ग्राम की किशोरी 2 अगस्त 2011 को स्कूल गई थी। उसे जनपद सीतापुर थाना अटरिया के ग्राम बलदेव नगर निवासी बृजेश अपने साथी अवध रामा के साथ बहला फुसला कर भगा ले गया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना कुर्सी में दर्ज कराई थी। पीड़िता के बयान के बाद आरोपियों के खिलाफ अपहरण व दुराचार की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट भेजा गया। गवाही के दौरान पीड़िता अपने बयान में मुकर गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात पीड़िता की उम्र 16 पाते हुए आरोपी बृजेश को 7 की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई वहीं दूसरे आरोपी को संदेह के लाभ में दोषमुक्त करार दिया है।
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