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दुराचार के दो आरोपियाें को 20 साल की कैद
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 14 Aug 2015 11:11 PM IST
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सामूहिक दुराचार के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज आरबीएस मौर्य ने दो आरोपियों को 20-20 वर्ष की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने बताया कि 14 दिसंबर 2012 को थाना लोनीकटरा क्षेत्र की एक युवती अपने पिता के साथ साइकिल से टीकराम बाबा के मंदिर गई थी। आरोप है कि वापस लौटते समय गोतौना के पास एक मारुति कार ने टक्कर मार दी।
जिससे पीड़िता के पिता बेहोश हो गए तभी मेंहदीपुर निवासी रामकिशोर व श्रीराम ने पीड़िता को जबरदस्ती कार में बिठाकर फतेहपुर डेरी के पास ले गए व दोनों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुराचार किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत पांच गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज ने आरोपी रामकिशोर व श्रीराम को दोषी पाते हुए 20-20 साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने बताया कि 14 दिसंबर 2012 को थाना लोनीकटरा क्षेत्र की एक युवती अपने पिता के साथ साइकिल से टीकराम बाबा के मंदिर गई थी। आरोप है कि वापस लौटते समय गोतौना के पास एक मारुति कार ने टक्कर मार दी।
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जिससे पीड़िता के पिता बेहोश हो गए तभी मेंहदीपुर निवासी रामकिशोर व श्रीराम ने पीड़िता को जबरदस्ती कार में बिठाकर फतेहपुर डेरी के पास ले गए व दोनों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुराचार किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत पांच गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज ने आरोपी रामकिशोर व श्रीराम को दोषी पाते हुए 20-20 साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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