{"_id":"5b575bc04f1c1b42748b69fd","slug":"111532451776-barabanki-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"चार आरोपियों को 3-3 साल की कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
चार आरोपियों को 3-3 साल की कैद
Updated Wed, 25 Jul 2018 12:33 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चार हमलावरों को 3-3 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश जमाल मसूद अब्बासी ने घर में घुसकर गंभीर पिटाई के मामले में चार आरोपियों को 3-3 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी को 12-12 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने का भी आदेश दिया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि कोतवाली फतेहपुर के ग्राम मसूदपुर निवासी कृष्णानंद के बाग का बटवारा नहीं हुआ था। 9 जून 2013 को गांव के ही सुरेंद्र, अरविंद, राजेश व गजेंद्र बाग में आम तोड़ रहे थे। मना करने पर चारों लोगों ने लाठी डंडा व लोहे की राड लेकर मारने को दौड़ाया। आरोपीजनों ने घर में घुसकर परिजनों को भी पीटा। जिससमें उसकी हाथ की उंगली टूट गई। घटना की रिपोर्ट कृष्णानंद ने चारों आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई थी। चोटिलों समेत गवाहों के बयान व पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सेशन जज ने सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए 3-3 साल की कैद व 12-12 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश जमाल मसूद अब्बासी ने घर में घुसकर गंभीर पिटाई के मामले में चार आरोपियों को 3-3 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी को 12-12 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने का भी आदेश दिया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि कोतवाली फतेहपुर के ग्राम मसूदपुर निवासी कृष्णानंद के बाग का बटवारा नहीं हुआ था। 9 जून 2013 को गांव के ही सुरेंद्र, अरविंद, राजेश व गजेंद्र बाग में आम तोड़ रहे थे। मना करने पर चारों लोगों ने लाठी डंडा व लोहे की राड लेकर मारने को दौड़ाया। आरोपीजनों ने घर में घुसकर परिजनों को भी पीटा। जिससमें उसकी हाथ की उंगली टूट गई। घटना की रिपोर्ट कृष्णानंद ने चारों आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई थी। चोटिलों समेत गवाहों के बयान व पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सेशन जज ने सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए 3-3 साल की कैद व 12-12 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई।
विज्ञापन