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Banda News: चोरी व पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले दो दाेषियों को चार-चार साल की सजा

Wed, 04 Feb 2026 11:49 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Feb 2026 11:49 PM IST
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Two people convicted of theft and assault on a police party were sentenced to four years' imprisonment.
बांदा। चोरी व पुलिस पार्टी पर जान लेवा हमले करने के दो दोषियों को न्यायालय एडीजे प्रथम डॉ. विकास श्रीवास्तव की अदालत ने चार साल दो माह के कठिन कारावास (प्रत्येक को) व 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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मटौंध थाना क्षेत्र के भूरागढ़ निवासी सुशील कुमार ने मटौंध थाने में वर्ष 2021 में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में मटौंध थाना के तत्कालीन इंस्पेक्टर अरविंद सिंह गौर व एसओजी प्रभारी मयंक चंदेल ने 25-25 हजार के इनामिया महोबा के चरखारी थाना क्षेत्र के रूपनगर निवासी अशोक व मटौंध थाना क्षेत्र के मोहनपुरवा निवासी गजोधर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय दोनों अभियुक्तों ने पुलिस पार्टी पर जान लेवा हमला करते फायरिंग की थी। इसमें दोनों गिरफ्तार दोषियों ने आबकारी विभाग के सिपाही क्योटरा निवासी सरताज खां, स्वराज कालोनी निवासी रोहित अवस्थी व भूरागढ़ निवासी सुशील के घर से चोरी की बात भी विवेचना में सामने आई थी। पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायालय ने दाेनों दोषियों को सजा सुनाई है।
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