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Banda News: चोरी व आर्म्स एक्ट में दोषी दो लोगों को सजा

Thu, 23 Jan 2025 12:20 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jan 2025 12:20 AM IST
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Two people convicted of theft and Arms Act sentenced
बांदा। न्यायालय एसीजेएम रेलवे कोर्ट सुचेता चौरसिया ने चोरी के दोषी बबेरू कोतवाली क्षेत्र के कमासिन रोड निवासी राजेंद्र उर्फ राजा को दो माह का कारावास (जेल मे बिताई गयी अवधि समायोजित) से दंडित किया गया है। उधर, गिरवां थाना क्षेत्र के स्यौंढ़ा गांव निवासी राजू वर्मा को आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि व 500 जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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जीआरपी इंस्पेक्टर नवेंदु शेखर अग्निहोत्री ने बताया कि मरका थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी रामप्रसाद ने तीन जून 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर एक से 125 रुपये नगद व काले रंग का पर्स चोरी गया है। इस मुकदमे में विवेचक रणजंय सिंह ने राजेंद्र उर्फ राजा को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से चोरी गया 125 रुपये नगद व एक काले रंग की पर्स व आईडी की छायाप्रति बरामद हुई थी। दूसरे दोषी राजू वर्मा को 18 अगस्त 2017 में विवेचक अख्तर हुसैन ने छुरी के साथ गिरफ्तार किया गया था। संवाद
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