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बांदाः हमले के दोषी को 17 साल बाद दो माह की जेल
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बांदा। अनुसूचित जाति युवक पर हमले में दोषी को 17 वर्ष बाद अदालत ने दो धाराओं में दो-दो माह की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त जेल होगी। सभी सजाएं साथ चलेंगी।
नरैनी कस्बा निवासी अनुसूचित जाति के शंकरलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2005 की शाम करीब 5 बजे वह अपने भतीजे से हंसी-मजाक कर रहा था। तभी पड़ोसी रामनरेश यादव ने लाठी से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अभियोजन की ओर से तीन गवाह पेश किए गए।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) मोहम्मद कमरुज्जमा खां ने आरोपी रामनरेश यादव को दोषी पाते हुए धारा 323 में दो माह की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना किया। धारा 504 में भी दो माह की जेल और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने के अलावा जुर्माना की आधी राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक विमल सिंह, जावत्री प्रसाद विश्वकर्मा व शिवकुमार बुलेट ने पैरवी की।
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नरैनी कस्बा निवासी अनुसूचित जाति के शंकरलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2005 की शाम करीब 5 बजे वह अपने भतीजे से हंसी-मजाक कर रहा था। तभी पड़ोसी रामनरेश यादव ने लाठी से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अभियोजन की ओर से तीन गवाह पेश किए गए।
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मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) मोहम्मद कमरुज्जमा खां ने आरोपी रामनरेश यादव को दोषी पाते हुए धारा 323 में दो माह की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना किया। धारा 504 में भी दो माह की जेल और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने के अलावा जुर्माना की आधी राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक विमल सिंह, जावत्री प्रसाद विश्वकर्मा व शिवकुमार बुलेट ने पैरवी की।
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