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Banda News: ट्रेन में महिला से बैग छीनने में तीन साल की सजा

Thu, 09 Nov 2023 10:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Thu, 09 Nov 2023 10:58 PM IST
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Three years imprisonment for snatching bag from woman in train
चित्रकूट। ट्रेन में यात्रा कर रही महिला का हैंड बैग छीनकर भागने के मामले में दोषी को न्यायालय ने तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 29 अगस्त 2022 को मीरा दुबे ने मानिकपुर जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मीरा के अनुसार वह संत ह्नदय रामनगर बैरागढ़ मध्य प्रदेश से ट्रेन में बैठकर प्रयागराज स्टेशन आ रही थी। रास्ते में एक व्यक्ति उसका हैंड बैग छीनकर भाग गया। मामले में मानिकपुर के बनियनपुरवा निवासी सच्चिदानन्द तिवारी पर मुकदमा दर्ज किया गया था।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
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