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Banda News: छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष का कारावास

Thu, 04 Sep 2025 11:22 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Thu, 04 Sep 2025 11:22 PM IST
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Three years imprisonment for molester
संवाद न्यूज एजेंसी
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चित्रकूट। छेड़खानी, मारपीट, गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देने के अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि गांव निवासी आरोपी संजय कुमार ने 26 जनवरी 2016 को उसके घर में घुस कर छेड़खानी की। विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। तत्कालीन सीओ राजेश कुमार तिवारी ने विवेचना करते हुए आरोपी को 29 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ 20 अप्रैल 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस पर गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट राममणि पाठक ने सुनवाई पूरी की और दोषी मिलने पर सजा सुनाई।

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मारपीट में दंपती व दो बेटे को चार माह की सजा
चित्रकूट। मारपीट करने के मुकदमा में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने एक महिला सहित चार को चार माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। थाना प्रभारी मानिकपुर श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि 2022 में दर्ज मारपीट के मुकदमा की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अंजलिका प्रियदर्शिनी ने बराह माफी निवासी राजाबाबू, उसकी पत्नी केतकी देवी और उसके पुत्र संदीप, कुलदीप को सजा सुनाई है। संवाद
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