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महिला को जिंदा फूंकने में दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्र कैद

Tue, 01 Oct 2019 12:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Oct 2019 12:00 AM IST
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Three were imprisoned for burning a woman alive
सिटी...........आसपास............बुंदेलखंड छोड़कर.....
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महिला को जिंदा फूंकने में दो भाइयों समेत तीन को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। घर में घुसकर महिला को डीजल डालकर जिंदा जला देने के जुर्म में दो सगे भाइयों सहित तीन अभियुक्तों को उम्रकैद और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। तीनों आरोपी घटना के बाद से ही जेल में हैं। जुर्माने से 10 हजार रुपये मृतका के पति को दिए जाएंगे।
घटना मरका थाना क्षेत्र के औगासी गांव की थी। यहां के अमर सिंह पुत्र रामेश्वर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 जून 2017 की सुबह साढ़े दस बजे उसके गांव के दो सगे भाई अजय तिवारी व विजय तिवारी पुत्रगण लालता और उनके साथ विक्रम केवट पुत्र इंद्रपाल ने उसके घर धावा बोलकर उसे और उसकी पत्नी गुलबदन व पुत्र सत्येंद्र तथा बहू दीपा के साथ मारपीट करने लगे। पत्नी गुलबदन के ऊपर डीजल डालकर आग लगा दी। उसकी वहीं मौत हो गई। अमर सिंह और पुत्र व बहू ने किसी तरह अपनी जान बचाई। तीनों आरोपी घटना अंजाम देकर भाग निकले। इस घटना की पृष्ठभूमि में अक्तूबर 2016 में अमर सिंह के पुत्र बउवा उर्फ जितेंद्र सिंह का अपहरण कर उसकी हत्या कर शव गायब कर देना था। अमर सिंह ने बेटे के अपहरण व हत्या के आरोप में इन्हीं दोनों भाइयों समेत तीनों को नामजद किया था। सात माह जेल में रहने के बाद इस समय वे जमानत पर बाहर थे। सुलह का दबाव बना रहे थे।
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पुलिस ने तफ्तीश के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। लगभग दो साल 3 माह तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने इसका फैसला सुनाते हुए आरोपी दोनों भाइयों अजय व विजय तिवारी और उनके साथी विक्रम निषाद को उम्र कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दो माह की और जेल होगी। एक अन्य धारा 452 में 4-4 साल की कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माने से 10 हजार रुपये मृतका के पति को दिए जाएंगे। सभी सजाएं साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल और कपूर सिंह ने पैरवी की और 9 गवाह पेश किए।
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