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Banda News: आबकारी व चोरी के मामले में तीन को सजा

Thu, 01 Oct 2026 11:29 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:29 PM IST
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Three sentenced in excise and theft cases
बांदा। पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित व निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन व पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग तीन मामलों में तीन दोषियों काे 9500 रुपये के अर्थदंड व कारावास से दंडित किया गया है। शहर कोतवाली में वर्ष 2017 में दर्ज आबकारी अधिनियम के दोषी गांव कटरा निवासी राजू को पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। कोतवाली नगर में वर्ष 2005 में चोरी के मामले में दोषी पैलानी डेरा निवासी लवकुश को छह माह का कारावास व 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसी तरह से कोतवाली नगर में ही वर्ष 2022 में आबकारी अधिनियम में दोषी गांव मवई बुजुर्ग निवासी सुखराज को तीन हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। संवाद
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